कर्नाटक (Karnataka) में चल रहे हिजाब विवाद (Hijab Controversy) को लेकर हाईकोर्ट में याचिकाएं दायर की गई है. इन याचिकाओं में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती दी गई हैं. जिनको लेकर पिछले तीन दिनों से कोर्ट में सुनवाई चल रही है. लेकिन अभी तक कोई भी ठोस निर्णय याचिकाओं पर नहीं हो सका है. बुधवार को भी हिजाब प्रकरण को लेकर सुनवाई शुरु हो गई है. देखते हैं कि आज कोई निर्णय हो पाता है या नहीं. हालाकि मंगलवार से कर्नाटक में स्कूलों को फिर से खोल दिया गया था . वहीं उडुपी जिले में धारा 144 भी लागू कर दी गई थी.
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आपको बता दें कि कर्नाटक में हिजाब विवाद पर हंगामा थमने का नाम नहीं ले रहा है. कर्नाटक उच्च न्यायालय ने राज्य के शैक्षणिक संस्थानों में हिजाब पर प्रतिबंध को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई शुरू की. इस दौरान याचिकाकर्ता की ओर से पेश हुए वरिष्ठ अधिवक्ता प्रोफेसर रविवर्मा ने कर्नाटक शिक्षा अधिनियम का हवाला दिया. उन्होंने हाईकोर्ट में कहा कि, नियम कहता है कि जब शिक्षण संस्थान वर्दी बदलने का इरादा रखते हैं, तो माता-पिता को एक साल पहले नोटिस जारी करना पड़ता है. अगर हिजाब पर बैन है तो उसे एक साल पहले सूचित करना चाहिए था. इसलिए फिलहाल इस तरह की बाते करना फिजूल है.
हालांकि, हाईकोर्ट में मामले की सुनवाई से पहले हुबली के एक स्कूल में छात्रों द्वारा हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन नहीं किया गया. जिसके बाद हुबली के एसजेएमवी महिला कालेज में छुट्टी कर दी गई. एएनआइ को एसजेएमवी महिला कालेज के प्राचार्य लिंगराज अंगड़ी ने बताया कि, आज हमने हाईकोर्ट के अंतरिम आदेश का पालन करने के लिए कुछ छात्रों से कहा था, लेकिन उन्होंने ड्रेस कोड का पालन नहीं किया और हिजाब पहनकर स्कूल में आने की बात कही. जिसके बाद हमने छुट्टी घोषित कर दी, हालाकि अभी कोर्ट में सुनवाई जारी है. देखते हैं आज कोई फैसला आ पाता है या अगली डेट मिलती है.
HIGHLIGHTS
- कर्नाटक HC में हिजाब मामले की सुनवाई को आज चौथा दिन
- पिछले तीन दिनों की सुनवाई नहीं हो पाया कोई भी निर्णय
- कर्नाटक में शिक्षण संस्थानों में हिजाब पर लगाए गए बैन को देशभर में मचा बवाल
Source : News Nation Bureau