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कोर्ट ने कोरोना वायरस से लड़ने की तैयारियों पर सरकार से पूछे 9 सवाल

न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या राज्य के पास बाहर के राज्यों से आये ऐसे लोगों की संख्या है जिन्हें यहां से बाहर वापस भेज दिया गया?

Updated on: 04 Apr 2020, 11:12 AM

रांची:

झारखंड उच्च न्यायालय ने शुक्रवार को राज्य सरकार से कोरोना महामारी (Corona Epidemic) से लड़ने की तैयारियों के बारे में 9 सवाल पूछे और मामले की सुनवाई के लिए 7 अप्रैल की तिथि निर्धारित की है. झारखंड हाईकोर्ट (Jharkhand High Court) के अधिवक्ता इंदरजीत सिन्हा के इस मामले में न्यायालय को 31 मार्च को भेजे एक ईमेल का स्वत: संज्ञान लेते हुए मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन के नेतृत्व वाली खंड पीठ ने इसे एक जनहित याचिका में तब्दील कर दिया और केन्द्र तथा राज्य सरकार को नोटिस जारी कर इस मामले में उनका जवाब मांगा है और मामले की सुनवाई के लिए सात अप्रैल की तिथि निर्धारित की है.

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मुख्य न्यायाधीश डा. रविरंजन तथा न्यायमूर्ति एनएस प्रसाद की खंड पीठ ने इस मामले की सुनवाई करते हुए सरकार से नौ सवाल पूछे हैं जिनमें कोरोना की राज्य में स्थिति, कोरोना से लड़ने के लिए बनाये गये अस्पतालों, पृथक केन्द्रों, उपकरणों, चिकित्सकों, नर्सों, बाहर से आये गये लोगों आदि का विवरण मांगा गया है. न्यायालय ने यह भी पूछा है कि क्या राज्य के पास बाहर के राज्यों से आये ऐसे लोगों की संख्या है जिन्हें यहां से बाहर वापस भेज दिया गया?

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साथ ही न्यायालय ने पूछा है कि राज्य में अब तक कुल कितने लोगों को पृथकवास में रखा गया और कितने लोगों की जांच की गई है. इस मामले की सुनवाई सात अप्रैल को होगी. कोरोना वायरस के चलते न्यायालय की कार्यवाही वीडियो कांफ्रेंसिंग के माध्यम से की गई.

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