हरियाणा जाट आंदोलन: दूसरे दिन भी प्रदर्शन जारी, 19 जिलों में सुरक्षा बलों और अधिकारियों को किया हाईअलर्ट
आदेशों का उल्लंघन करने या किसी व्यक्ति को इसका दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।
नई दिल्ली:
जाट समुदाय के एक हिस्से ने आरक्षण के लिए चलाए जा रहे आंदोलन में दूसरे दिन ज्यादा प्रदर्शनकारियों ने भाग लिया। आंदोलन को लेकर हरियाणा के 19 जिलों में सुरक्षा बलों और अधिकारियों को हाईअलर्ट किया गया। हरियाणा के कई जिलों में हो रहे प्रदर्शनस्थलों पर रविवार की तुलना में प्रदर्शकारियों की संख्या ज्यादा रही। इसमें महिलाएं भी शामिल रहीं।
दक्षिण हरियाणा के झज्जर जिले में जिला प्रशासन ने सभी तरह की कॉलिंग सेवाओं को निलंबित करने का आदेश दिया है। इसके तहत इंटरनेट सेवाएं जैसे 2जी, 3जी, 4जी, वॉयस कॉल, जीपीआरएस, एसएमएस सेवाएं और बड़ी संख्या में संदेशों को सुबह 8 बजे से शाम 6 बजे तक रोजाना के लिए तत्काल प्रभाव से निलंबित किया गया है। झज्जर के जिला मजिस्ट्रेट रमेश चंदर बिधान ने दूर संचार सेवा प्रदाताओं को इस आदेश का अनुपालन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है।
उन्होंने कहा, 'इन आदेशों का उल्लंघन करने या किसी व्यक्ति को इसका दोषी पाए जाने पर भारतीय दंड संहिता की धारा 188 के तहत दंडित किया जाएगा।'
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अधिकारियों ने आदेश दिया है कि रसालवाला चौक के पांच किमी के दायरे में और झज्जर जिले के झज्जर-बहादुरगढ़ मार्ग पर सभी शराब की दुकानों को अगले आदेश तक बंद रखा जाए। फतेहाबाद के उपायुक्त एन. के. सोलंकी ने कहा कि जिलों की सीमाओं को सील किया गया है और पुलिस कर्मियों को सभी महत्वपूर्ण बाजारों, आवासीय क्षेत्रों, सरकारी और निजी संस्थानों में तैनात किया गया है।
उन्होंने कहा कि फतेहाबाद शहर के धानी गोपाल चौक के धरना स्थल के निकट किसी भी स्थिति से निपटने के लिए भारी पुलिस बल तैनात किया गया है।
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कुरुक्षेत्र की उपायुक्त सुमेधा कटारिया ने जिले में पेट्रोल, डीजल और दूसरे ज्वलनशील पदार्थो की खुली बिक्री पर रोक लगाने के लिए धारा 144 लागू की है। उन्होंने कहा कि पेट्रोल पंप के मालिकों को पेट्रोल या डीजल, अपंजीकृत वाहनों के मालिकों या बिना नंबर प्लेट की गाड़ियों को नहीं बेचने के निर्देश दिए गए हैं।
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