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ढाई लाख रुपये से ज्यादा जमा कराने पर इनकम टैक्स विभाग ने सिक्किम की एक एजेंसी को भेजा नोटिस

ढाई लाख रुपये से ज्यादा बैंकों में जमा कराने पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है

Updated on: 19 Nov 2016, 09:26 AM

highlights

  • नोटबंदी के बाद आयकर विभाग ने भेजा पहला नोटिस
  • सिक्किम की एक एजेंसी को 4.51 लाख रु जमा कराने पर नोटिस

नई दिल्ली:

ढाई लाख रुपये से ज्यादा बैंकों में जमा कराने पर आयकर विभाग ने नोटिस भेजना शुरू कर दिया है। उत्तर पूर्वी राज्य सिक्किम में नोटबंदी के बाद ढाई लाख रुपये से ज्यादा बैंक में जमा कराने पर आयकर विभाग ने सीताराम इंटरप्राइजेज नाम की एजेंसी को नोटिस भेजा है।

13 नवंबर को 4 लाख 51 हजार रुपये स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की शाखा में जमा कराने के बाद आयकर विभाग ने अपने नोटिस में सीताराम इंटरप्राइजेज को सिलीगुड़ी इनकम टैक्स विभाग में हाजिर होकर अपना पक्ष रखने का आदेश दिया है।

इतना ही नहीं एजेंसी को जमा किए गए पैसों के प्रूफ, एकाउंट बुक और, दो साल के इनकम टैक्स रिटर्न के साथ आने आदेश दिया गया है।

गौरतलब है कि 500 और 1000 रु के पुराने नोटों के बंद होने के बाद केंद्र सरकार ने कहा था कि बैंकों में ढाई लाख रुपये से ज्यादा के होने वाले हर ट्रांजेक्शन पर सरकार की नजर है।

केंद्र सरकार ने बैंको को भी निर्देश दिया था कि ढाई लाख रुपये से ज्यादा जमा कराने वालों की पूरी जानकारी सरकार को मुहैया कराए। इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की इस कार्रवाई को इसी से जोड़कर देखा जा रहा है।