30 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक, DGCA ने जारी किया आदेश

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह रोक उन अंतरराष्‍ट्रीय विमानन सेवाओं और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं.

नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह रोक उन अंतरराष्‍ट्रीय विमानन सेवाओं और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं.

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Shailendra Kumar
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30 अप्रैल तक अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक( Photo Credit : News Nation)

देश में कोरोना संक्रमण का केस लगातार बढ़ता जा रहा है, जिसको देखते हुए नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) ने मंगलवार को भारत आने और यहां से जाने वाली अंतर्राष्ट्रीय उड़ानों पर रोक लगे प्रतिबंध की अवधि को बढ़ाकर अब 30 अप्रैल, 2021 तक कर दिया है. नागरिक उड्डयन महानिदेशक (DGCA) के एक आधिकारिक बयान में कहा गया है कि यह रोक उन अंतरराष्‍ट्रीय विमानन सेवाओं और उड़ानों पर लागू नहीं होगा, जो विशेष रूप से नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा अनुमोदित हैं. डीजीसीए के बयान में कहा गया है कि हालांकि अंतरराष्‍ट्रीय शेड्यूल उड़ानों को सक्षम प्राधिकारी द्वारा चुनिंदा मार्गो पर केस-टू-केस आधार पर अनुमति दी जा सकती है.

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दरअसल, वर्तमान में भारत ने कई देशों के साथ एयर बबल समझौतों में इंट्री किया है. यह दोनों देशों के नागरिकों को किसी भी दशा में यात्रा करने की अनुमति देता है. बता दें कि कोरोना संक्रमण को रोकने के लिए देश में लगे लॉकडाउन की वजह से 25 मार्च, 2020 को यात्री हवाई सेवाओं को निलंबित कर दिया गया था. वहीं, घरेलू उड़ान सेवाएं 25 मई से फिर से शुरू की गई थीं.

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इंटरनेशनल उड़ानों पर रोक बढ़ाने का नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है. DGCA द्वारा जारी नोटिफिकेशन में कहा गया है कि उड़ानों पर रोक के लिए 26 जून, 2020 को जारी आदेश में मामूली फेरबदल करते हुए इस रोक को 30 अप्रैल तक के लिए बढ़ाया गया है. इस फैसले के बाद से देश में 30 अप्रैल तक न तो कोई कमर्शियल इंटरनेशनल फ्लाइट भारत से बाहर जाएगी और न ही दूसरे देशों से भारत आएगी. लेकिन इस दौरान 'वंदे भारत मिशन' (Vande Bharat Mission) के तहत जारी विशेष उड़ानें पहले की तरह जारी रहेंगी.

HIGHLIGHTS

  • 30 अप्रैल तक बढ़ाई गई अंतरराष्ट्रीय उड़ानों पर लगी रोक
  • कोरोना के बढ़ते मामलों को देख लिया गया फैसला
  • DGCA ने जारी किए निर्देश
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