आपका जिला भी बनेगा कंटेनमेंट जोन... कोरोना कंट्रोल करने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन

जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है.

जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है.

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Nihar Saxena
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Containment Zone

कोरोना संक्रमण रोकने के लिए गृह मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

कोरोना वायरस (Corona Virus) संक्रमण के बढ़ते मामलों के बीच केंद्र सरकार (Modi Government) ने एक नया दिशा-निर्देश जारी किया है. केंद्र ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शुक्रवार को आदेश दिया कि जिन जिलों में कोविड-19 (COVID-19) के ज्यादा मामले हैं, वहां वायरस के प्रचार को रोकने के लिये गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र (Containment Zone) बनाने जैसे उपाय किए जाएं. गृह मंत्रालय ने महामारी को देखते हुए मई महीने के लिए जारी नए दिशा-निर्देश में देश में कहीं भी लॉकडाउन लगाने के बारे में कुछ नहीं कहा है. इसने राज्यों एवं केंद्र शासित प्रदेशों से कहा कि उन जिलों की पहचान करें जहां या तो कोविड-19 संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक है या जहां पिछले एक हफ्ते में बिस्तर भरने की दर 60 फीसदी से अधिक है. गृह मंत्रालय ने कहा कि इनमें से किसी भी मानक को पूरा करने वाले जिले को गहन और स्थानीय निरूद्ध क्षेत्र बनाने के उपायों के लिए विचार किया जा सकता है.

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आदेश 31 मई तक प्रभावी
गृह मंत्रालय के आदेश के साथ सामुदायिक निरूद्ध क्षेत्र (कंटेनमेंट जोन) और बड़े निरूद्ध क्षेत्र जैसे इलाके बनाने की रूपरेखा लागू करने के लिए स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय की सलाह को भी इसमें जोड़ा गया है. बयान में कहा गया कि कोविड-19 प्रबंधन के लिए राष्ट्रीय दिशा-निर्देश पूरे देश में कड़ाई से लागू रहेगा. गृह मंत्रालय का आदेश 31 मई तक प्रभावी रहेगा. स्वास्थ्य मंत्रालय ने गुरुवार को कहा कि एक दिन में सर्वाधिक 3.86 लाख से अधिक नए मामले आने के साथ भारत में कोविड-19 से संक्रमित लोगों की कुल संख्या 1,83,76,524 हो गई है.

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स्वास्थ्य ढांचे के आकलन पर भी जोर
गृह मंत्रालय ने कहा कि महामारी की वर्तमान लहर से निपटने के लिए वायरस के प्रसार की रोकथाम पर ध्यान केंद्रित करना होगा. जिन क्षेत्रों में संक्रमण के मामलों की संख्या अधिक है, ऐसी जगहों पर आवश्यक सेवाओं को छोड़कर रात के समय में लोगों की आवाजाही पर पूरी तरह प्रतिबंध रहेगा. सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, सांस्कृतिक, धार्मिक आदि कार्यक्रमों में भीड़ एकत्र करने पर रोक रहेगी. शादी समारोह में अधिकतम 50 लोग जबकि अंतिम संस्कार में 20 लोग शामिल हो सकते हैं. सार्वजनिक परिवहन अपनी 50 फीसदी क्षमता के साथ संचालित किए जा सकते हैं. गृह मंत्रालय ने राज्यों से स्वास्थ्य ढांचे संबंधी आकलन करने को भी कहा है.

HIGHLIGHTS

  • कोरोना महामारी कंट्रोल करने केंद्र सरकार की नई गाइडलाइन
  • संक्रमण की दर दस फीसदी से अधिक बनेंगे कंटेनमेंट जोन
  • एक दिन में सर्वाधिक 3.86 लाख से अधिक नए मामले
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