सुनंदा पुष्कर मामले में टली सुनवाई, शशि थरूर के खिलाफ आरोप तय होने पर आना था फैसला

दिल्ली की राउज एवेन्यू कोर्ट में सुनंदा पुष्कर मामले में उनके पति शशि थरूर पर आत्महत्या के लिए उकसाने के मामले की सुनवाई हो रही है. हालांकि एसआईटी जांच में शशि थरूर को बरी किया जा चुका है.

author-image
Kuldeep Singh
एडिट
New Update
sunanda tharoor

सुनंदा पुष्कर मामले में सुनवाई टल गई है( Photo Credit : न्यूज नेशन)

कांग्रेस सांसद शशि थरूर की पत्नी सुनंदा पुष्कर की मौत मामले में आरोप तय के मामले में शुक्रवार को दिल्ली की राउज एव्न्यू कोर्ट में होने वाली सुनवाई टल गई है. इससे पहले 16 मई को विशेष न्यायाधीश गीतांजली गोयल ने कोरोना वायरस महामारी के मद्देनजर आदेश देने को लेकर 16 जून तक सुनवाई टाल दी थी. कोर्ट ने दिल्ली पुलिस और थरूर की तरफ से पेश हुए वकीलों की दलीलें सुनने के बाद 12 अप्रैल को फैसला सुरक्षित रखा था. जिसके बाद कई बार ये मामला टल चुका है. दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था. पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी.

Advertisment

अहम होगा आदेश
इस मामले में कोर्ट से आने वाला आदेश बेहद अहम होगा. क्योंकि कोर्ट के इस आदेश से साफ होगा कि सात साल पुराने इस मामले में कांग्रेस नेता शशि थरूर पर उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर को आत्महत्या के लिए उकसाने का मामला कोर्ट में चलेगा या नहीं. कोर्ट के इस फैसले से यह भी साफ होगा सुनंदा पुष्कर की मौत के मामले में शशि थरूर को राहत मिलेगी या फिर उनकी मुश्किलें और बढ़ेंगी.

यह भी पढ़ेंः धमकी के बाद योगी सरकार ने बढ़ाई राकेश टिकैत की सुरक्षा, मिले दो औऱ गनर

गौरतलब है कि 7 साल पुराने मामले में शशि थरूर को आज तक एक भी बार गिरफ्तार नहीं किया गया है. पुष्कर 17 जनवरी 2014 की रात यहां एक होटल में मृत मिली थीं. उक्त दंपत्ति होटल में रह रहा था. क्योंकि उस समय थरूर के आधिकारिक बंगले की साज-सज्जा का काम चल रहा था. दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ धारा-498 ए और 306 के तहत मामला दर्ज किया था, लेकिन उन्हें गिरफ्तार नहीं किया था. पांच जुलाई 2018 को थरूर को जमानत मिल गई थी.

यह भी पढ़ेंः कश्मीर में सीमा पर फिर देखे ड्रोन, BSF जवानों की फायरिंग से भागे

कोर्ट में इस मामले पर 12 अप्रैल को बहस पूरी हो गई थी. पाहवा ने थरूर को आरोपमुक्त करने का आग्रह करते हुए कहा था कि उनके मुवक्किल के खिलाफ धारा 498ए (पति या उसके किसी रिश्तेदार द्वारा महिला के साथ क्रूरता) या 306 (आत्महत्या के लिए उकसाना) के तहत लगाए गए आरोपों का कोई सबूत नहीं है.

HIGHLIGHTS

  • 17 जनवरी 2014 को दिल्ली के होटल में मृत मिली थीं सुनंदा
    एसआईटी जांच में शशि थरूर को क्लीन चिट मिल चुकी है
    दिल्ली पुलिस ने थरूर के खिलाफ 498 ए और 306 का मामला किया था दर्ज
sunanda pushkar Sunanda Pushkar Murder Case sunanda pushkar death Shashi Tharoor sunanda pushkar death case
      
Advertisment