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कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, बदले ये नियम

कोरोना मरीजों के लिए स्वास्थ्य मंत्रालय ने जारी की नई गाइडलाइंस, कैंसर, HIV मरीजों के लिए बदले नियम

Updated on: 02 Jul 2020, 11:59 PM

नई दिल्‍ली:

कोरोनावायरस (Corona Virus) मरीजों को लेकर केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने होम आइसोलेशन के लिए संशोधित गाइडलाइन जारी की है. स्वास्थ्य मंत्रालय की ये गाइडलाइन कोरोना वायरस के माइल्ड, प्रीसिम्‍टोमेटिक और एसिम्‍टोमेटिक मामलों को लेकर है. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालयल के इस नए निर्देशों के मुताबिक जो लोग पहले से ही एचआईवी और कैंसर के मरीज हैं उन्हें कोविड -19 (COVID-19) के लक्षण होने पर होम आइसोलेशन में नहीं रहना होगा. वहीं, होम आइसोलेशन वाले मरीजों को कोरोना संक्रमण के लक्षण की शुरुआत के 10 दिन बाद ही डिस्चार्ज कर दिए जाएंगे.

आपको बता दें कि स्वास्थ्य मंत्रालय ने नई गाइडलाइन के अनुसार, कोरोना वायरस संक्रमण के मरीज चाहे वो हल्के लक्षण वाले हों या फिर बगैर लक्षण वाले मरीज हों और उन्हें कोई दूसरी बीमारी नहीं हो वो होम आइसोलेशन के तहत सरकारी गाइडलाइंस के मुताबिक अपना इलाज करवा सकेंगे. आपको बता दें कि ऐसे मरीजोंं को इस तरह से इलाज के लिए भी पहले डॉक्टर से परामर्श लेना जरूरी होगा. इस दौरान जैसे ही आपका होम आइसोलेशन का टाइम पूरा हो जाए तो फिर आपको टेस्टिंग की जरूरत नहीं पड़ेगी. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने देश में कोरोना वायरस संक्रमण में बिना लक्षण वाले बहुतायत मामलों के आने के बाद ये नए दिशा-निर्देश जारी किए हैं.  

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60 साल से ऊपर के मरीज को तुरंत अस्पताल में जाना चाहिए
केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से जारी की गई नई गाइडलाइंस के अनुसार बताया गया है कि अगर होम आइसोलेशन में रह रहे मरीज को सांस लेने में तकलीफ या दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा हो, आपके सीने में दर्द शुरू हो रहा हो या फिर आपको बातचीत करने में भी तकलीफ होने लगे तो ऐसे मरीज को तुरंत अस्पताल जाना चाहिए. इसके अलावा अगर मरीज की उम्र 60 साल से ऊपर हो तो उसे तुरंत अस्पताल में आना चाहिए. 

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किडनी, एचआईवी,डायबिटीज के मरीजों को भी अस्पताल जाना होगा
स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी की गई नई गाइडलाइंस के मुताबिक जिन लोगों को कैंसर, किडनी, फेफड़ों डायबिटीज और हाईपर टेंशन से संबंधित बीमारी हो उन लोगों को भी कोरोना वायरस के लक्षण दिखाई देने पर अपना इलाज करवाने के लिए अस्पताल पहुंचना होगा. केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा जारी गाइडलाइंस के मुताबिक होम आइसोलेशन में रहने वाले मरीजों को परिवार के सदस्‍यों से बिल्‍कुल ही अलग रहना होगा. मंत्रालय की ये गाइडलाइन उन सभी राज्यों के लिए है जिन्होंने होम आइसोलेशन की इजाजत दी है.