कार्ति चिदंबरम को राहत, दिल्ली HC ने लगाई ED से गिरफ्तारी पर रोक
कार्ति चिदंबरम को 20 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से गिरफ्तार किए जाने से पर रोक लगा दी है।
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामले में पूर्व वित्त मंत्री पी चिदंबरम के बेटे कार्ति चिदंबरम को 20 मार्च तक प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) से गिरफ्तार किए जाने से पर रोक लगा दी है।
बता दें कि सीबीआई ने कार्ति को 28 फरवरी की सुबह चेन्नई एयरपोर्ट से गिरफ्तार किया था। इसके बाद से वे सीबीआई की कस्टडी में ही है।
जस्टिस एस रविंद्र भट ने कहा कि अगर सीबीआई केस में ट्रायल कोर्ट कार्ति को जमानत देता है तो ईडी उन्हें अगली सुनवाई तक गिरफ्तार नहीं करेगी।
कोर्ट ने कार्ति की याचिका पर नोटिस जारी कर केंद्र और ईडी से जवाब मांगा है।
कार्ति ने गुरूवार को दिल्ली हाईकोर्ट में ईडी का समन रद्द करने की याचिका दायर की थी। कार्ति ने याचिका में कहा था कि सीबीआई रिमांड खत्म होने के बाद ईडी उन्हें गिरफ्तार कर सकती है। उन्हें ईडी की गिरफ्तारी से राहत दी जाए, क्योंकि जांच एजेंसी ने फर्जी तरह से आईएनएक्स मीडिया मामला बनाया है।
कार्ति पर आईएनएक्स मीडिया के एफआईपीबी क्लीयरेंस के लिए करीब 6.5 करोड़ रुपये की रिश्वत लेने का आरोप है।
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