राहुल और प्रियंका गांधी के खिलाफ महामारी एक्ट के तहत भी FIR
थाना इकोटेक पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित 153 नामजद एवं 50 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध 155/2020 धारा 188,269,270 आईपीसी व 3 महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
गौतमबुद्धनगर:
कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) और प्रियंका गांधी (Priyanka Gandhi) गुरुवार को हाथरस पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए रवाना हुए, लेकिन रास्ते में यूपी पुलिस (UP Police) ने एक्सप्रेस-वे पर ही रोक दिया. वहां दिनभर हाई वोल्टेज ड्रामा चलता रहा. अब यूपी पुलिस की तरफ से कांग्रेस कार्यकर्ताओं पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं. पुलिस के अनुसार, बार-बार मना करने के बावजूद राहुल व प्रियंका गांधी और तमाम अन्य कांग्रेस कार्यकर्ता जाने की जिद पर अड़े रहे, वहीं कार्यकर्ताओं ने पुलिस के साथ धक्का-मुक्की और गाली-गलौज की. इस संबंध में थाना इकोटेक पर राहुल गांधी, प्रियंका गांधी सहित 153 नामजद एवं 50 अन्य लोगों के विरुद्ध अपराध 155/2020 धारा 188,269,270 आईपीसी व 3 महामारी एक्ट के तहत मामला दर्ज किया गया है.
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हाथरस DM के पत्र को किया नजरअंदाज
पुलिस विभाग ने कहा कि पुलिस अधिकारियों के बार-बार अनुरोध के बाद भी राहुल गांधी व प्रियंका गांधी नियमों का उल्लघंन करते रहे. अधिकारियों ने राहुल गांधी से न जाने का अनुरोध किया, लेकिन राहुल व उनकी पार्टी के लोग नहीं माने, जब पुलिस ने रोकने का प्रयास किया तो पुलिस के साथ धक्का-मुक्की व गाली-गलौज की गई. हालांकि सभी को बताया गया कि आप लोग धारा 144 का उल्लंघन कर रहे हैं. वहीं हाथरस के डीएम के पत्र को लेकर भी अवगत कराया गया, लेकिन इन पर कोई असर नहीं हुआ.
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पुलिस के साथ धक्का-मुक्की
पुलिस के साथ सभी कांग्रेस वालों ने धक्का-मुक्की की. अंत में पुलिस द्वारा इनको धारा 188, 269 ,270 आईपीसी और महामारी एक्ट में गिरफ्तार किया गया और फिर इनको बाद में विधि अनुसार, रिहा किया गया. पुलिस ने अनुसार, राहुल गांधी एवं प्रियंका गांधी को जब पुलिस ने गिरफ्तार किया तो प्रदेश अध्यक्ष अजय कुमार लल्लू, मंडल अध्यक्ष वीरेंद्र उर्फ गुड्डू, एवं जिला अध्यक्ष मनोज चौधरी सहित 50 कार्यकर्ताओं द्वारा थानाध्यक्ष बीटा 2 की गाड़ी को क्षति पहुंचाई गई और पुलिस के साथ धक्का-मुक्की करते हुए उनके साथ अभद्र व्यवहार किया एवं कार्य सरकार में बाधा पहुंचाई.
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महिला पुलिस कर्मियों के साथ अभद्रता
इस दौरान कुछ पुलिसकर्मी, जिसमें महिला सब इंस्पेक्टर व महिला कांस्टेबल भी शामिल थीं, उन्हें चोट भी आई और महिला सब इंस्पेक्टर की वर्दी तक फाड़ दी गई. इस संबंध में अलग से एक अभियोग अपराध संख्या 156/2020 आईपीसी की धारा 332, 353, 427, 323, 354ख, 47 व 148 के तहत दर्ज किया गया.
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