Rahul Gandhi Conviction: राहुल गांधी की याचिका पर आज गुजरात हाईकोर्ट में सुनवाई
'मोदी उपनाम' मानहानि मामले में राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने से सूरत जिला सत्र अदालत के इंकार के बाद गुजरात हाई कोर्ट आज कांग्रेस नेता की अपील पर सुनवाई करेगा.
highlights
- गुजरात हाई कोर्ट की जज गीता गोपी ने सुनवाई से खुद को अलग किया
- आज न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक कांग्रेस नेता की अपील पर सुनवाई करेंगे
- राहुल गांधी ने मोदी उपनाम मामले में सजा को निरस्त करने की मांग की है
अहमदाबाद:
गुजरात उच्च न्यायालय (Gujarat HC) शनिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी (Rahul Gandhi) की सूरत की एक अदालत के आदेश के खिलाफ अपील पर सुनवाई करेगा. सूरत अदालत ने पिछले सप्ताह 2019 के 'मोदी उपनाम' (Modi Surname Case) मानहानि मामले में उनकी सजा पर रोक लगाने से इंकार कर दिया था. उच्च न्यायालय द्वारा गुरुवार को प्रकाशित वाद सूची के अनुसार राहुल गांधी की अपील पर न्यायमूर्ति हेमंत प्रच्छक 29 अप्रैल को सुनवाई करेंगे. बुधवार को याचिका पर सुनवाई करने जा रही न्यायमूर्ति गीता गोपी ने मामले से खुद को अलग कर लिया था. राहुल गांधी के वकील पीएस चंपानेरी के मुताबिक राहुल गांधी का सूचीबद्ध मामला जब सुनवाई के लिए आया तो न्यायमूर्ति गीता गोपी ने कहा था 'मेरे सामने नहीं'.
गुजरात अदालत के फैसले के खिलाफ राहुल गांधी ने की है अपील
सूरत में एक मेट्रोपोलिटन मजिस्ट्रेट की अदालत ने 23 मार्च को गांधी को 2019 के आम चुनावों से पहले 'मोदी उपनाम' के बारे में की गई एक टिप्पणी के लिए एक आपराधिक मानहानि मामले में दोषी ठहरा दो साल की जेल की सजा सुनाई थी. सजा के कारण गांधी को 24 मार्च को केरल के वायनाड से लोकसभा सांसद के रूप में अयोग्य घोषित कर दिया गया था. 3 अप्रैल को कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने फैसले के खिलाफ गुरजात सत्र अदालत के समक्ष अपील दायर की और बाद में उनकी याचिका के निस्तारण तक उन्हें जमानत दे दी गई. 20 अप्रैल को अदालत ने राहुल गांधी की सजा पर रोक लगाने की याचिका को खारिज कर दिया. इसके बाद राहुल गांधी ने उच्च न्यायालय में सजा स्थगित करने के लिए अपील दायर की थी.
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कांग्रेस नेता को हाई कोर्ट से सजा में राहत की है उम्मीद
कानून के तहत दोषसिद्धी की सजा और उसके साथ ही दो साल की जेल राहुल गांधी को आठ साल की अवधि के लिए संसद के किसी भी सदन में प्रवेश करने के लिए अयोग्य बनाती है. हालांकि इसे पलटा किया जा सकता है यदि उच्च न्यायालय द्वारा सजा को दो साल से कम कर दे तो. इसीलिए राहुल गांधी ने अब गुजरात हाई कोर्ट में अपील दायर की है. राहुल गांधी की मोदी उपनाम मामले के शिकायतकर्ता और भारतीय जनता पार्टी के विधायक पूर्णेश मोदी ने उन्हें आदतन अपराधी करार दे हलफनामे में अपील को 'बचकाने अहंकार का गंदा प्रदर्शन' करार दिया था.
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