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लोकसभा चुनाव

1 जुलाई से लागू हो सकेगा जीएसटी, जानें क्या होगा सस्ता और क्या होगा महंगा

बुधवार को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर लोकसभा में करीब 8 घंटे की बहस के बाद आख़िरकार जीएसटी बिल पास हो गया। अब 1 जुलाई से जीएसटी बिल पूरे देश में लागू हो सकेगा।

Updated on: 30 Mar 2017, 01:44 PM

नई दिल्ली:

बुधवार को जीएसटी से जुड़े 4 विधेयकों पर लोकसभा में करीब 8 घंटे की बहस के बाद आख़िरकार जीएसटी बिल पास हो गया। अब 1 जुलाई से जीएसटी बिल पूरे देश में लागू हो सकेगा।

इस बिल के पास होने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने ट्वीट कर देशवासियों को बधाई दी और कहा- नया साल, नया कानून और नया भारत। अब 31 मार्च को जीएसटी काउंसिल की बैठक में नियमों पर सहमति बनेगी। 

यह होगा सस्ता

छोटी कारें
एसयूवी
बाइक
पेंट
सीमेंट
मूवी टिकट
बिजली के सामान जैसे पंखे, बल्ब, वाटर हीटर, एयर कूलर
रोजमर्रा की जरूरत के सामान

यह होगा महंगा

सिगरेट
ट्रक
व्यावसायिक वाहन
मोबाइल फोन कॉल
ब्रांडेड कपड़े
ब्रांडेड ज्वेलरी
रेल
बस
हवाई टिकट

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कृषि पर टैक्स नहीं

जीएसटी के लागू होने के बाद देश में नई कर प्रणाली के तह्त उपभोक्ताओं और राज्यों के हितों का ध्यान रखते हुए सरकार ने कृषि पर कोई टैक्स नहीं लगाया गया है।

अहम कर प्रावधान

इस विधेयक में अधिकतम 40% का स्लैब, मुनाफाखोरी रोकने के लिए प्रशासनिक व्यवस्था बनाना और कर चोरी पर गिरफ्तारी जैसे प्रावधान भी शामिल किए गए है। यहीं नहीं खाने-पीने की अति-आवश्यक चीजों पर कोई टैक्स नहीं लगेगा। 

इसके अलावा अब तक उपभोक्ता जिन सामानों पर करीब 30-35% टैक्स लगता था उन पर नई टैक्स प्रणाली के तह्त 17-18 प्रतिशत टैक्स लगेगा।

एक देश एक कर

देश भर में सामानों पर एक ही कीमत रहेगी। जीएसटी लागू होने पर सेंट्रल एक्साइज़ ड्यूटी, एडिशनल एक्साइज़ ड्यूटी, सर्विस टैक्स, एडीशनल कस्टम ड्यूटी, स्पेशल एडिशनल ड्यूटी ऑफ कस्टम, वैट/सेल्स टैक्स, मनोरंजन टैक्स, लक्ज़री टैक्स समेत तमाम तरह के टैक्स ख़त्म हो जाएगे।

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टैक्स के स्लैब

जीएसटी के लिए सरकार ने 5,12,18,28 प्रतिशत के दायरे के 4 स्लैब बनाए है।

मुआवजे भी है व्यवस्था

28 प्रतिशत से अधिक लगने वाला उपकर मुआवजा कोष में जायेगा। उपकर मुआवजा कोष का इस्तेमाल उन राज्यों की मदद के लिए दिया जाएगा जिन्हें जीएसटी से नुकसान होगा।

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