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सरकार आज लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेगी

सरकार आज लोकसभा में चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश करेगी

Updated on: 20 Dec 2021, 09:35 AM

नई दिल्ली:

केंद्र सरकार सोमवार को चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक, 2021 पेश कर सकती है, जिसमें आधार को मतदाता सूची से जोड़ने का प्रावधान है। केंद्रीय कानून मंत्री किरेन रिजिजू जनप्रतिनिधित्व कानून, 1950 और जनप्रतिनिधित्व कानून, 1951 में और संशोधन करने के लिए विधेयक पेश करेंगे।

चुनाव कानून (संशोधन) विधेयक 2021, मतदाता सूची डेटा को आधार से जोड़ने की अनुमति देता है और यह लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 में पत्नी शब्द को पति/पत्नी शब्द से बदलने का भी प्रस्ताव करता है, जिससे कानून लिंग तटस्थ हो जाता है। यह चुनावी पंजीकरण अधिकारियों को उन लोगों की आधार संख्या प्राप्त करने की अनुमति देता है जो पहचान स्थापित करने के उद्देश्य से मतदाता के रूप में पंजीकरण करना चाहते हैं।

लोकसभा में 2021-22 के लिए अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच पर और चर्चा और मतदान होने की भी संभावना है। पिछले हफ्ते लोकसभा में अनुपूरक अनुदान मांगों, दूसरे बैच के लिए 2021-22 पर चर्चा शुरू हुई थी।

2021-22 के लिए अनुदान की अनुपूरक मांगों के निचले सदन की मंजूरी के बाद, वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण भारत की संचित निधि से कुछ और राशियों के भुगतान और विनियोग को अधिकृत करने के लिए विनियोग (संख्या 5) विधेयक, 2021 पेश करेंगी।

अनुभव मोहंती खेलो इंडिया योजना और खेल बुनियादी ढांचे विषय पर युवा मामले और खेल मंत्री का ध्यान आकर्षित करेंगे।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.