सरकार ने नए आईटी नियम किये लागू, राहुल गांधी ने किया ट्वीट
"राहुल गांधी ने एलन मस्क को उनके ट्विटर को टेक ओवर करने पर बधाई दी और कहा कि अब उम्मीद है कि ट्विटर हेट स्पीच पर कार्रवाई करेगा. फैक्ट्स को चेक करेगा और सरकार के दबाव में ओपोज़िशन कि आवाज़ नहीं दबाएगा"
नई दिल्ली :
"राहुल गांधी ने एलन मस्क को उनके ट्विटर को टेक ओवर करने पर बधाई दी और कहा कि अब उम्मीद है कि ट्विटर हेट स्पीच पर कार्रवाई करेगा. फैक्ट्स को चेक करेगा और सरकार के दबाव में ओपोज़िशन कि आवाज़ नहीं दबाएगा" ये ट्वीट को राहुल गांधी ने ऐसे समय मे किया जब नए आईटी रूल लागू हो चुके हैं . आपको बता दें कि राहुल गांधी ने एक ग्राफ भी शेयर किया, जिसमें राहुल गांधी अपने फॉलोवर्स को बढ़ाते दिखा रहे हैं. केंद्र सरकार ने भी नए आईटी नियमों को लागू करके सोशल मीडिया पर लगाम कसने की तैयारी कर ली है. न्यूज़ नेशन से खास बातचीत में केंद्रीय मंत्री राजीव चंद्र शेखर ने कहा कि हम सख्ती से इसे लागू करने जा रहे हैं.
यह भी पढे़ें : हिमाचल में इतिहास बदलने को तैयार BJP, उतारेगी नेताओं की फौज
गलत बयानबाजी बर्दाश्त नहीं
सोशल मीडिया पर मोदी सरकार का एक्शन प्लान शुरू हो गया है, नए आईटी नियमों में सोशल मीडिया पर कड़े एक्शन की तैयारी में सरकार है. फेक न्यूज़ पर लगाम लगाने के लिए सरकार कड़े नियम बनाए है. देशभर में चुनाव का माहौल किसी के द्वारा बिगाड़ा न जा सके इसको लेकर सोशल मीडिया को हिदायत दी गई है.नए आईटी एक्ट में न सिर्फ फेक न्यूज़ पर लगाम कसने की तैयारी है, बल्कि भड़काऊ कंटेंट फैलाने और इससे होने वाले नुकसान की भरपाई का भी प्लान है.
फेक न्यूज़ फैलाने, अश्लील, अपमानजनक, धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाने, भड़काऊ भाषण को सार्वजनिक तरीके से सोशल मीडिया पर डालने या उसे शेयर करना अब आपके लिए भारी पड़ सकता है. इसके लिए नियम और सज़ा पहले भी थी. लेकिन अब इन नियमों को और कड़ा कर दिया गया है. नए आईटी नियमों के नोटिफिकेशन जारी होने के 90 दिन के अंदर शिकायत अपीलीय पैनल बनेगा. जो ऐसे मामलों को देखेगा जहां आईटी नियमों का उलंघन किया गया हो. सेंसेटिव कंटेंट, वीडियो या फिर किसी को बिना आधार बदनाम करने की कोशिश या गलत सूचना सार्वजनिक करने पर 24 घंटे पर कार्यवाई सुनिश्चित करने की बात की गई है. यानी 24 घंटे के अंदर एक्शन लेना होगा. यही नहीं अश्लील, अपमानजनक, बाल यौन शोषण, दूसरे की निजता भंग करने वाली, जाति-वर्ण-जन्म के आधार पर उत्पीड़न करने वाली या मनी लॉन्ड्रिंग के लिए प्रेरित करने वाली, अथवा देश के किसी भी कानून का उल्लंघन करने वाली हो ऐसे कंटेंट और यूट्यूब वीडियो या किसी भी सोशल मीडिया के ज़रिए आपत्तिजनक कंटेंट परोसने पर कड़ी कार्यवाई के निर्देश दिए गए हैं.
वीडियो
IPL 2024
मनोरंजन
धर्म-कर्म
-
Akshaya Tritiya 2024: 10 मई को चरम पर होंगे सोने-चांदी के रेट, ये है बड़ी वजह
-
Abrahamic Religion: दुनिया का सबसे नया धर्म अब्राहमी, जानें इसकी विशेषताएं और विवाद
-
Peeli Sarso Ke Totke: पीली सरसों के ये 5 टोटके आपको बनाएंगे मालामाल, आर्थिक तंगी होगी दूर
-
Maa Lakshmi Mantra: ये हैं मां लक्ष्मी के 5 चमत्कारी मंत्र, जपते ही सिद्ध हो जाते हैं सारे कार्य