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गौर की मौत: कर्नाटक बिजली विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

गौर की मौत: कर्नाटक बिजली विभाग के 3 अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज

Updated on: 02 Oct 2021, 08:05 PM

बेलगावी (कर्नाटक):

कर्नाटक वन विभाग ने शनिवार को बेलगावी जिले में एक वयस्क महिला भारतीय गौर की मौत के मामले में हुबली बिजली आपूर्ति कंपनी (एचईएससीओएम) के तीन अधिकारियों के खिलाफ मामला दर्ज किया है।

24 सितंबर को खानापुर तालुक के कनकुंबी वन क्षेत्र में बिजली की बाड़ के संपर्क में आने से गौर की मौत हो गई थी। वन विभाग ने अब खानापुर के सहायक अभियंता, जंबोटी खंड के अनुभाग अधिकारी और कनकुंबी के कनिष्ठ लाइनमैन को हिरासत में लिया है। सभी एचईएससीओएम के लिए काम कर रहे हैं।

अधिकारियों पर वन्य जीवन (संरक्षण) अधिनियम, 1972 और कर्नाटक वन अधिनियम, 1963 की संबंधित धाराओं के तहत कर्तव्य की लापरवाही के लिए मामला दर्ज किया गया है।

उप वन संरक्षक (डीसीएफ) हर्ष बानो ने बताया कि वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम के तहत एक अनुसूचित पशु गौर की मौत के मामले में प्रथम ²ष्टया अधिकारियों की लापरवाही सामने आई है।

उन्होंने कहा, उच्च वन क्षेत्र में एक संयुक्त अभियान चलाया जाएगा ताकि ऐसी सभी लटकती बिजली की गलियों की पहचान की जा सके, जो इस तरह की घटनाओं से बचने के लिए जंगली जानवरों और लोगों को खतरे में डालती है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.