गैस रिसाव पर एनजीटी ने एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर 50 करोड़ का अंतरिम जुर्माना लगाया

NGT ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया और केन्द्र तथा अन्य से जवाब मांगा.

NGT ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस रिसाव की घटना के सिलसिले में एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया और केन्द्र तथा अन्य से जवाब मांगा.

author-image
Nihar Saxena
New Update
NGT

गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित.( Photo Credit : न्यूज नेशन)

राष्ट्रीय हरित अधिकरण (NGT) ने आंध्र प्रदेश के विशाखापत्तनम में गैस रिसाव (Gas Leak) की घटना के सिलसिले में एलजी पॉलिमर्स इंडिया पर 50 करोड़ रुपये का अंतरिम जुर्माना लगाया और केन्द्र तथा अन्य से जवाब मांगा. अधिकरण ने कहा, 'नियमों और अन्य वैधानिक प्रावधानों का पालन करने में विफलता दिखाई देती है.' न्यायमूर्ति आदर्श कुमार गोयल की अध्यक्षता वाली एक पीठ ने गैस लीक मामले की जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित की और उसे 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा. इस घटना में 11 लोगों की मौत हुई है जबकि 1,000 लोग इससे प्रभावित हुए हैं.

Advertisment

यह भी पढ़ेंः  नोएडा में फर्जी कॉल सेंटर का पर्दाफाश, सात लोग गिरफ्तार

कंपनी के वित्तीय मूल्य पर जुर्माना
पीठ ने कहा, 'प्रथम दृष्टया सामने आई जानकारी के अनुसार इस घटना में लोगों की जान गई, जन स्वास्थ्य और पर्यावरण को नुकसान हुआ है, हम एलजी पॉलिमर्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड को 50 करोड़ रुपये की प्रारंभिक राशि जमा कराने के निर्देश देते हैं. यह राशि कंपनी के वित्तीय मूल्य और उससे हुई क्षति की सीमा के संबंध में तय की जा रही है.' अधिकरण ने पर्यावरण एवं वन मंत्रालय, एल जी पॉलिमर्स इंडिया, आंध्र प्रदेश राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, विशाखापत्तनम जिला मजिस्ट्रेट को नोटिस जारी किये और उनसे मामले की अगली सुनवाई 18 मई से पहले जवाब मांगे.

यह भी पढ़ेंः Covid-19: कई सेक्टर को मंदी से उबारने के लिए मोदी सरकार बड़े राहत पैकेज पर कर रही है काम

समिति में दिग्गज शामिल
मामले की जांच के लिए गठित की गई समिति में आंध्र प्रदेश उच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी एस रेड्डी, आंध्र विश्वविद्यालय के पूर्व कुलपति वी रामा चन्द्र मूर्ति, आंध्र विश्वविद्यालय, रसायन इंजीनियरिंग विभाग के प्रमुख प्रोफेसर पुलिपति किंग, सीपीसीबी के सदस्य सचिव, सीएसआईआर-भारतीय रासायनिक प्रौद्योगिकी संस्थान के निदेशक और विशाखापत्तनम में एनईईआरआई के प्रमुख शामिल हैं. अधिकरण ने कहा कि समिति जल्द से जल्द मौके का निरीक्षण कर सकती है और उसे ईमेल से 18 मई से पहले अपनी रिपोर्ट देनी है. समिति को घटनाओं के अनुक्रम, विफलता के कारणों और इस घटना के जिम्मेदार लोगों के बारे में रिपोर्ट देनी है जिनकी वजह से दूसरों के जीवन को नुकसान पहुंचा है.

यह भी पढ़ेंः कांग्रेस को खटक रहा पीएम केयर फंड, राहुल गांधी बोले- ऑडिटिंग होनी चाहिए

भंडारण पर उठाए सवाल
अधिकरण ने कहा कि स्टाइरीन गैस एक खतरनाक रसायन है, जिसे अनुसूची 1 की प्रविष्टि 583 के साथ नियम 2 (ई) के तहत परिभाषित किया जाता है, जो खतरनाक रासायनिक नियमों, 1989 के निर्माण, भंडारण और आयात से संबंधित है. गैस रिसाव के संबंध में मीडिया रिपोर्टों के आधार पर अधिकरण ने इस मामले का स्वत: संज्ञान लिया. विशाखापत्तनम में एलजी पॉलीमर्स लिमिटेड की फैक्टरी से बृहस्पतिवार तड़के हुए इस गैस रिसाव से 11 लोगों की मौत हो गई और विशाखापत्तनम के निकट पांच किलोमीटर की परिधि में स्थित गांवों के कई लोगों को सांस लेने में दिक्कत और अन्य समस्याएं हुई. आंध्र प्रदेश सरकार ने इस घटना की जांच के आदेश दिये है.

HIGHLIGHTS

  • जांच के लिए पांच सदस्यीय एक समिति गठित.
  • 18 मई से पहले रिपोर्ट सौंपने के लिए कहा.
  • 11 लोगों की मौत और 1,000 लोग प्रभावित.

Source : News Nation Bureau

Penalty Visakhapatnam NGT Enquiry Committee LG Polymers
Advertisment