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UP : बीजेपी विधायक पर रेप का आरोप,पीड़िता के पिता की जेल में संदिग्ध मौत, न्यायिक जांच के आदेश

विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की मौत सोमवार तड़के सुबह संदिग्ध हालात में मौत हो गई।

Updated on: 09 Apr 2018, 07:14 PM

नई दिल्ली:

उन्नाव से भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) के विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर रेप का आरोप लगाने वाली युवती के पिता की मौत सोमवार तड़के सुबह पुलिस हिरासत में हो गई। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए इसकी जांच के आदेश दिये हैं। 

पीड़ित परिवार ने बीजेपी विधायक और उसके भाई अतुल सिंह सेंगर पर पुलिस की मिलीभगत से हत्या करने का आरोप लगाया है।

पीड़ित परिवार के अनुसार मृतक विधायक के गुर्गों ने तीन अप्रैल को उनकी पिटाई की थी और पुलिस से मिलकर उन्हें जेल भिजवा दिया था।

वहीं उन्नाव जेल प्रशासन के मुताबिक रविवार देर रात उनके पेट में दर्द उठा जिसके बाद उन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया लेकिन इलाज के दौरान उनकी मौत हो गई।

हालांकि सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक उसके शव पर गंभीर चोट के निशान पाए गए हैं।

इस घटना के सामने आने के बाच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने इस घटना की निंदा करते हुए घटना की जांच करने का आदेश जारी किया है।

यूपी सीएम ने मीडिया से बात करते हुए कहा, 'यह बेहद दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। अतिरिक्त महानिदेशक को इस घटना की जांच करने का निर्देश दिया गया है। इस मामले में जो भी दोषी होगा उसे बख़्शा नहीं जाएगा।'

वहीं गृह सचिव प्रमुख और राज्य के डीजीपी ने इस मसले को लेकर जिला प्रशासन से रिपोर्ट मांगी है। इस मामले में दो पुलिस अधिकारी और चार जवान को सस्पेंड कर दिया गया है।

उन्नाव के एसपी ने बताया, 'दो पुलिस अधिकारी और चार जवान को सस्पेंड कर दिया गया है। वहीं चार आरोपीयों को गिरफ्तार कर लिया गया है।' मामले की न्यायिक जांच के आदेश दे दिए गए हैं।

मालूम हो कि उन्नाव के माखी थानाक्षेत्र की रहने वाली युवती ने बीजेपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर पर आरोप लगाया कि जून 2017 में उन्होंने उसे बंधक बनाकर कई बार रेप किया।

महिला का आरोप है कि विधायक के साथ-साथ उसके लोगों ने भी साथ में रेप किया। उन्होंने बताया कि जब थाने में आरोपी विधायक के खिलाफ तहरीर दी, तो पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की।

वहीं आरोपी विधायक कुलदीप सिंह सेंगर ने कहा कि उनके ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार हैं।

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