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EC ने सरकार से की सिफारिश, दो सीटों पर चुनाव लड़ने का प्रावधान किया जाए खत्म

कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्ताव में दो सीटों पर एक ही व्यक्ति की उम्मीदवारी का अधिकार हटाने की सिफारिश की गयी है।

Updated on: 14 Dec 2016, 01:47 PM

नई दिल्ली:

कानून मंत्रालय को भेजे गए चुनाव सुधार के प्रस्ताव में दो सीटों पर एक ही व्यक्ति की उम्मीदवारी का अधिकार हटाने की सिफारिश की गयी है। चुनाव आयोग ने सरकार से सिफारिश की है,'उस प्रावधान को खत्म कर दिया जाए, जिसमें किसी भी उम्मीदवार के दो या उससे अधिक सीटों पर चुनाव लडऩे का अधिकार दिया गया है।'

चुनाव आयोग का मानना है कि अगर ये प्रावधान रखना भी है तो उपचुनाव का खर्चा सीट को छोड़ने वाले उम्मीदवार के जिम्मेदारी होना चाहिए।आयोग ने इस प्रावधान को वोटरों से अन्याय बताया।

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आयोग ने कहा,'यदि सरकार इस प्रावधान को बनाए ही रखना चाहती है तो उपचुनाव का उर्च उटाने की जिम्मेदारी सीट छोड़ने वाले उम्मीदवार पर डाली जाए। विधानसभा और विधानपरिषद के उपचुनाव के मामले में राशि 5 लाख और लोकसबा उपचुनाव में राशि 10 लाख होनी चाहिए। सरकार इसे समय समय बढ़ा सकती है।'

इसके अलावा आयोग ने देनदारों के चुनाव लड़ने पर रोक और नेताओं के खिलाफ मुकदमें की सुनवाई फास्ट ट्रैक कोर्ट में सालभर के भीतर निपटाने की भी सिफारिश की।