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ED का शिकंजा, वसूली मामले में महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख गिरफ्तार

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ चुके महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने सोमवार को देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया.

Updated on: 02 Nov 2021, 07:28 AM

highlights

  • ईडी ने सोमवार को देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार किया
  • ईडी ने देशमुख से 12 घंटे तक लंबी पूछताछ की
  • देशमुख के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था

मुंबई:

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के रडार पर आ चुके महाराष्ट्र के पूर्व गृहमंत्री अनिल देशमुख को जबरन वसूली और मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में आखिरकार गिरफ्तार कर लिया. ईडी ने सोमवार को देर रात लंबी पूछताछ के बाद गिरफ्तार कर लिया. ईडी के सामने 12 घंटे तक पूछताछ के दौरान देशमुख गोलमोल जवाब देते रहे और उनके जवाब से ईडी के अधिकारी संतुष्ट नजर नहीं आए. गिरफ्तारी के बाद देशमुख को कोर्ट में पेश करने की तैयारी है. एजेंसी अदालत से देशमुख को हिरासत में रखने की अनुमति मांगेगी. इससे पहले ईडी ने मामले में देशमुख को पांच बार समन जारी किए थे, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए. 

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इससे पहले अनिल देशमुख सोमवार को सुबह 11.40 बजे दक्षिण मुंबई के बेलार्ड एस्टेट स्थित ईडी के दफ्तर पहुंचे. जहां ईडी के सहायक निदेशक तासीन सुल्तान और उनकी टीम देशमुख से लगातार पूछताछ करती रही. कहा जा रहा है कि ईडी के सामने पूर्व गृहमंत्री ने एक भी सवाल का जवाब सही ढंग से नहीं दे पाए जिसके बाद ईडी के अधिकारियों ने उन्हें देर रात गिरफ्तार कर लिया. ईडी के एक अधिकारी के मुताबिक महाराष्ट्र पुलिस में 100 करोड़ रुपये के कथित रिश्वत-सह-जबरन वसूली रैकेट में मनी लॉन्ड्रिंग कानून के तहत देशमुख का बयान दर्ज किया गया है. ईडी ने मामले में देशमुख को पांच बार समन जारी किए, लेकिन वह एक बार भी पेश नहीं हुए थे. 

पहल हो चुका था लुकआउट नोटिस
100 करोड़ रुपये की वसूली मामले में अनिल देशमुख के खिलाफ पहले ही लुकआउट नोटिस जारी किया गया था. अनिल देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली का आरोप लगा था, जिसके बाद उन्हें गृहमंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा था. सुप्रीम कोर्ट ने भी उन्हें अंतरिम राहत देने से इंकार कर दिया था. ईडी ने अनिल देशमुख को वसूली मामले में पांच बार समन भिजवाया लेकिन वो पेश नहीं हुए. उन्होंने समन रद्द करवाने के लिए दो सितंबर को बांबे हाईकोर्ट का रुख किया था. इस याचिका पर अभी तक सुनवाई नहीं हुई है.

क्या था पूरा मामला
मुंबई पुलिस के पूर्व पुलिस कमिश्नर परमबीर सिंह ने देशमुख पर 100 करोड़ रुपये की वसूली और उसके लिए पुलिस अधिकारियों के गलत इस्तेमाल का आरोप लगाया था. इस मामले में सीबीआई जांच चल रही है. वहीं, प्रवर्तन निदेशालय ने भी मनी लॉन्ड्रिंग मामले में जांच कर रही है. शुरू में ईडी ने देशमुख के कई ठिकानों पर छापेमारी की थी. वसूली के मामले में अनिल देशमुख सहित कई अन्य लोगों पर भी आरोप है.