ED निदेशक संजय मिश्रा के विस्तार पर SC बुधवार को सुनाएगा फैसला

ईडी निदेशक संजय मिश्रा (ED Director Sanjay Mishra) को सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा.

ईडी निदेशक संजय मिश्रा (ED Director Sanjay Mishra) को सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा.

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Deepak Pandey
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सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court)( Photo Credit : फाइल फोटो)

ईडी निदेशक संजय मिश्रा (ED Director Sanjay Mishra) को सेवा विस्तार दिए जाने के केंद्र सरकार के फैसले के खिलाफ दायर याचिका पर सुप्रीम कोर्ट (Supreme Court) बुधवार को फैसला सुनाएगा. एनजीओ कॉमन कॉज ने ED निदेशक संजय मिश्रा के कार्यकाल को बढ़ाकर 18 नवंबर 2021 तक किए जाने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती दी है. 19 नवंबर 2018 को उनका कार्यकाल दो साल तय किया गया था. नवंबर 2020 में कार्यकाल के कुछ ही दिन शेष रहने पर सरकार ने वास्तविक नियुक्ति आदेश में संशोधन कर उसे 3 साल कर दिया था.

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आपको बता दें कि पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) के निदेशक संजय कुमार मिश्रा को सेवा विस्तार देने के केंद्र सरकार के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रख लिया था. जस्टिस नागेश्वर राव की पीठ ने याचिकाकर्ता, केंद्र सरकार और केंद्रीय सतर्कता आयोग (सीवीसी) के वकीलों की दलीलें सुनने के बाद अपना निर्णय सुरक्षित रखा था. कोर्ट ने उन्हें अपना पक्ष लिखित में रखने को कहा था.

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याचिकाकर्ता एनजीओ कॉमन कॉज की ओर से वरिष्ठ वकील दुष्यंत दवे ने सुप्रीम कोर्ट में कहा कि संजय मिश्रा को कोई विस्तार नहीं मिलना चाहिए, क्योंकि पहले ही वह अपने पद से सेवानिवृत्त हो चुके हैं और एक विस्तार भी मिल चुका है. उन्होंने आगे कहा कि ऐसे गैरकानूनी विस्तारों से ईडी निदेशक कार्यालय की स्वतंत्रता पर सीधे-सीधे असर पड़ेगा.

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याचिकाकर्ता ने 13 नवंबर 2020 को जारी उस आदेश को रद्द करने की डिमांड की है, जिसमें संजय मिश्रा का कार्यकाल संशोधन कर एक और साल के लिए बढ़ा दिया गया. वकील दुष्यंत दवे ने आगे कहा कि संजय मिश्रा का सेवा विस्तार प्रकाश सिंह मामले में सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मजाक है.

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