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स्मृति ईरानी मार्कशीट मामला: दिल्ली हाई कोर्ट ने सीआईसी के आदेश पर लगाई रोक

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के लिेए दिल्ली हाई कोर्ट ने रहात भरा फैसला सुनाया है।

Updated on: 21 Feb 2017, 08:48 PM

highlights

  • स्मृति इरानी की  10वीं और 12वीं की मार्कशीट सार्विजनिक नहीं होगी
  • प्रधानमंत्री की डिग्री के फैसले को आधार मानकर दिल्ली HC ने लगाई रोक
  • सीआईसी के आदेश पर सीबीएसई ने दाखिल की थी याचिका  

 

 

नई दिल्ली:

केंद्रीय कपड़ा मंत्री स्मृति ईरानी के लिेए दिल्ली हाई कोर्ट ने रहात भरा फैसला सुनाया है। कोर्ट ने स्मृति की मार्कशीट सार्वजनिक करने पर रोक लगा दी है।बता दे कि केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने सीबीएसई को ईरानी के 10वीं और 10वीं की मार्कशीट सार्वजनिक करने के आदेश दिए थे।

सीआईसी के इस आदेश के बाद सीबीएसई ने दिल्ली हाई कोर्ट का रुख किया था। सीबीएसई ने हाई कोर्ट में लगाई अपनी पिटीशन में कहा था कि किसी की भी मार्कशीट को सार्वजनिक करने का फैसला उसकी निजता का उल्लंघन करना है। कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मामले को आधार मानकर ईरानी के मामले में स्टे का फैसला दिया गया है।

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सीआईसी ने इस संबंध में कपड़ा मंत्रालय और दिल्ली के होली चाइल्ड ऑक्जिलियम स्कूल को ईरानी का रोल नंबर सीबीएसई, अजमेर को उपलब्ध कराने के निर्देश दिए थे। 1991 से 1993 तक के रिकार्ड सीबीएसई, अजमेर के पास ही हैं। इन रिकार्ड का अभी डिजिटालाइजेशन नहीं हुआ है, ऐसे में रोल नंबर की मदद से ये जानकारी जुटायी जा सकती थी। 

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