दिल्ली हाईकोर्ट ने कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाने के आदेश पर लगाई रोक
कोरोना वायरस के दौर में दिल्ली में जमानत और पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है.
नई दिल्ली:
कोरोना वायरस के दौर में दिल्ली में जमानत और पैरोल पर जेल से बाहर आए कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाए जाने पर दिल्ली हाईकोर्ट ने रोक लगा दी है. इसके साथ ही जेल से बाहर चल रहे कैदियों से सरेंडर करने को कहा है. दिल्ली हाईकोर्ट ने कहा है कि जिन लोगों को 16 मार्च से पहले या उसके बाद जमानत और पैरोल मिली है, उनकी कोरोना के चलते जमानत/ पैरोल अवधि बढ़ाए जाते रहने के पुराने आदेश की वो समीक्षा करेगा.
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कोर्ट ने आज टिप्पणी की है कि अब ऐसे कैदियों की जमानत अवधि बढ़ाए जाते रहने के आदेश पर रोक लगनी चाहिए. जेल से बाहर चल रहे कैदी सरेंडर करें और अगर वो चाहें तो केस की मैरिट के आधार पर अंतरिम जमानत की गुहार लगा सकते हैं. हालांकि इसे लेकर अभी कोर्ट का औपचारिक आदेश आना बाकी है.
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इससे पहले कोर्ट के आदेश के चलते ऐसे सभी लोगों की ज़मानत अवधि को 31 अक्टूबर तक बढ़ा दिया गया था. इसको लेकर कोर्ट में दायर याचिकाओं में कहा गया था कि अदालत के ऐसे आदेश का दुरुपयोग हो रहा है. इसी बीच जेल अथॉरिटी की ओर से कोर्ट को बताया गया है कि अभी दिल्ली की जेलों में 6711 कैदी अंतरिम ज़मानत या पेरोल पर बाहर हैं.
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