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दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध बरकरार रखा

दिल्ली हाईकोर्ट ने सार्वजनिक स्वास्थ्य कारणों से गुटका, पान मसाला पर प्रतिबंध बरकरार रखा

Updated on: 11 Apr 2023, 01:30 AM

नई दिल्ली:

दिल्ली हाईकोर्ट ने शहर में गुटखा, पान मसाला, फ्लेवर्ड तंबाकू और इसी तरह के अन्य उत्पादों के निर्माण, भंडारण और बिक्री पर लगे प्रतिबंध को बरकरार रखा है।

प्रतिबंध शुरू में खाद्य सुरक्षा आयुक्त द्वारा लगाया गया था, लेकिन बाद में सितंबर 2022 में उच्च न्यायालय द्वारा इसे रद्द कर दिया गया था।

केंद्र और दिल्ली सरकार ने फैसले के खिलाफ अपील की और मुख्य न्यायाधीश सतीश चंद्र शर्मा की अध्यक्षता वाली पीठ ने अब पहले के फैसले को खारिज कर दिया और प्रतिबंध को बरकरार रखा।

अदालत ने प्रतिबंध के खिलाफ तंबाकू व्यवसाय में संस्थाओं द्वारा उठाई गई आपत्तियों को यह कहते हुए खारिज कर दिया कि अधिसूचनाओं को रद्द करने का कोई औचित्य नहीं है।

अदालत ने घोषणा की है कि अधिसूचनाओं को रद्द करने के पिछले फैसले का कोई औचित्य नहीं था और 2015 से 2021 तक लागू प्रतिबंध के खिलाफ तंबाकू व्यवसायिक संस्थाओं की आपत्तियों को खारिज कर दिया।

पीठ में शामिल न्यायमूर्ति यशवंत वर्मा ने कहा, हम विद्वान न्यायाधीश द्वारा दिए गए फैसले को बरकरार रखने में खुद को असमर्थ पाते हैं। इन अपीलों को अनुमति दी जाएगी। हमें उठाई गई चुनौती (प्रतिबंध के खिलाफ) में कोई योग्यता नहीं मिली। परिणामस्वरूप, इसे खारिज कर दिया जाएगा।

अदालत ने कहा, यह देखना आवश्यक हो जाता है कि रिट याचिकाकर्ताओं (तंबाकू से संबंधित उत्पादों, आदि के निर्माता) ने यह विवाद नहीं किया कि सिगरेट के साथ-साथ धुंआ रहित तंबाकू दोनों का सार्वजनिक स्वास्थ्य पर सीधा और हानिकारक प्रभाव पड़ता है। एक बार यह पाया गया और स्वीकार किया गया कि दोनों श्रेणियां तंबाकू से बनने वाले पदार्थ जिनका जनस्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव पड़ता है, लागू की गई अधिसूचनाएं स्पष्ट रूप से रद्द किए जाने का वारंट नहीं करती हैं।

अपने 176 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही सरकारों से गुटका और पान मसाला के निर्माण और बिक्री पर प्रतिबंध लगाने का आग्रह किया है और पिछले एकल न्यायाधीश के फैसले को यह नहीं माना जा सकता कि यह मौजूदा मामले में लागू नहीं है।

तंबाकू व्यवसायों द्वारा उठाई गई आपत्ति के बारे में कि प्रतिबंध भेदभावपूर्ण था, क्योंकि यह केवल धुंआ रहित तंबाकू पर लागू होता है और सिगरेट पर नहीं, अदालत ने इसे खारिज कर दिया और कहा कि प्रतिबंध धुआं रहित तम्बाकू के उपयोगकतार्ओं की बड़ी संख्या और उस खाद्य सुरक्षा के कारण लागू किया गया था अधिकारियों को इस तरह के प्रतिबंध लगाने के लिए अधिकृत किया गया था।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि अनुच्छेद 14 का उपयोग यह तर्क देने के लिए नहीं किया जा सकता है कि चूंकि एक विशिष्ट प्रकार के तंबाकू पर प्रतिबंध नहीं लगाया गया है, इसलिए अन्य समान हानिकारक उत्पादों पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिए। इसने नोट किया कि 68.9 मिलियन धूम्रपान करने वालों की तुलना में देश में 163.7 मिलियन धूम्रपान रहित तंबाकू उपयोगकर्ता थे।

अदालत ने यह भी उल्लेख किया कि एफएसएसए की धारा 3(1)(जे) के तहत पान मसाला, चबाने वाला तंबाकू और गुटखा जैसे उत्पादों को भोजन की परिभाषा से छूट नहीं दी गई थी।

अदालत ने कहा कि याचिकाकर्ताओं ने गलत धारणा के तहत संचालन किया था कि अधिसूचना का उद्देश्य तंबाकू पर प्रतिबंध लगाना या प्रतिबंधित करना था, जबकि वास्तव में, उन्होंने खाद्य उत्पादों में तंबाकू या तंबाकू उत्पादों को शामिल करने पर रोक लगाने की मांग की थी।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.