पीएम मोदी को डिग्री मामले में मिली राहत, CIC के आदेश पर दिल्ली हाई कोर्ट ने लगाई रोक
पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री विवाद का मुद्दा तब सामने आया, जब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए थे।
highlights
- पीएम मोदी डिग्री मामले में अप्रैल में होगी सुनवाई
- सीआईसी ने डीयू को मोदी की डिग्री की जानकारी देने का दिया था आदेश
नई दिल्ली:
दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्नातक की डिग्री के बारे में जानकारी देने के सीआईसी के आदेश पर रोक लगा दी है। पीएम मोदी के डिग्री विवाद में केंद्रीय सूचना आयोग (सीआईसी) ने 1978 के दिल्ली यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड की जांच करने का निर्देश दिया था। इस केस की अगली सुनवाई अप्रैल महीने में होगी।
सीआईसी ने दिल्ली यूनिवर्सिटी को साल 1978 में ग्रेजुएशन में उत्तीर्ण होने वाले सभी स्टूडेंट्स के रोल नंबर, नाम और पिता का नाम समेत सभी सूचनाओं की जांच करने का आदेश दिया था। साथ ही संबंधित रजिस्टर की प्रमाणित कॉपी उपलब्ध कराने को भी कहा था।
दरअसल, प्रधानमंत्री की स्नातक की डिग्री के बारे में आरटीआई के तहत जानकारी मांगी गई थी। लेकिन दिल्ली विश्वविद्यालय के केंद्रीय जन सूचना अधिकारी ने इस याचिका को खारिज कर दिया, जिसके बाद केंद्रीय सूचना आयोग ने केंद्रीय जन सूचना अधिकारी पर जुर्माना भी लगाया था।
पीएम मोदी की ग्रेजुएशन डिग्री विवाद का मुद्दा तब सामने आया, जब आम आदमी पार्टी ने प्रधानमंत्री की डिग्री को लेकर सवाल खड़े किए थे।
ये भी पढ़ें: प्रधानमंत्री डिग्री मामला: आरटीआई खारिज करने पर डीयू अधिकारी पर 25 हज़ार रुपये का जुर्माना
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