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wrestler Sushil Kumar ( Photo Credit : wrestler Sushil Kumar )
नई दिल्ली। सागर हत्याकांड में फंसे ओलंपिक पदक विजेता सुशील कुमार ( wrestler Sushil Kumar ) की मुसीबत कम होने का नाम नहीं ले रही हैं. कोर्ट ने अब उनकी जेल में खाने की मांग को भी ठुकरा दिया है. दरअसल, दिल्ली की रोहिणी कोर्ट ( Delhi's Rohini court ) ने सुशील कुमार की जेल में हाई प्रोटीन आहार और स्पेशल सप्लीमेंट वाला खाना दिए जाने की मांग वाली याचिका का ठुकरा दिया है. आपको बता दें कि पिछले हफ्ते, अदालत ने उन्हें छत्रसाल स्टेडियम में पहलवान सागर राणा की हत्या के मामले में 9 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया था.
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कोर्ट में उनके खाने को लेकर याचिका दायर की थी
दरअसल, सुशील कुमार के वकील प्रदीप राणा, कुमार वैभव और सात्विक मिश्रा ने कोर्ट में उनके खाने को लेकर एक याचिका दायर की थी. याचिका में सुशील के वकील की ओर से बताया गया कि उनका मुवक्किल आईसोलेट व्हे प्रोटीन, ओमेगा-थ्री कैप्सूल, प्री-वर्कआउट सी फॉर व मल्टीविटामिन आदि सप्लीमेंट लेते हैं. याचिका में कहा गया कि इन आवश्यक वस्तुओं के अभाव में सुशील कुमार की सेहत और उनके करियर पर बुरा प्रभाव पड़ सकता है. इसलिए जेल में उनकी डाइट का पूरा ध्यान रखा जाना चाहिए.
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मंडोली जेल में बंंद सुशील कुमार
हालांकि सुशील कुमार की डायट को लेकर जेल प्रशासन की ओर से साफ कर दिया गया कि कुमार की चिकित्सीय अवस्था में फूड सप्लीमेंट या अतिरिक्त डाइट के तौर पर प्रोटीन की जरूरत नहीं है. इस पर सुशील के वकील ने कहा कि जेल प्रशासन से अतिरिक्त डाइट की मांग कुमार के निजी खर्च पर की गई है. जिसका भार जेल अधिकारियों पर नहीं पड़ेगा. आपको बता दें कि मंडोली जेल में बंंद सुशील कुमार अपने खाने को लेकर खासे परेशान हैं, जेल में मिल रहे खाने से उनका पेट नहीं भर रहा है. यही वजह है कि उन्होंने कोर्ट में याचिका दायर कर अतिरिक्त खाना मुहैया कराने की गुहार लगाई थी. जिस पर दिल्ली की अदालत ने अपना फैसला सुरक्षित रख लिया था.
Source : News Nation Bureau