भाजपा सांसद हंस राज हंस को दिल्ली की अदालत से राहत, जानें पूरा मामला
दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के तहत चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है
नई दिल्ली:
भाजपा सांसद और जाने-माने पंजाबी गायक हंस राज हंस के लिए बुधवार को राहतभरी खबर सामने आई है. दिल्ली की एक अदालत ने भाजपा सांसद को 'जन प्रतिनिधित्व अधिनियम' के तहत चुनावी हलफनामे में कथित रूप से अस्पष्ट जानकारी देने के मामले में आरोप मुक्त कर दिया है. आपको बता दें कि मशहूर सिंगर हंस राज हंस उत्तर पश्चिम दिल्ली से लोकसभा सांसद हैं. पेशे से गायक हंस राज हंस ने शिरोमणि अकाली दल (एसएडी) के सदस्य के रूप में राजनीतिक पारी शुरू की और 2009 में जालंधर से लोकसभा चुनाव लड़ा. हालांकि इस चुनाव में उनको सफलता नहीं मिल पाई. जिसे बाद वह भाजपा में शामिल हो गए और उत्तरी पश्चिम दिल्ली सीट से 2019 के लोकसभा चुनाव लड़े और जीत हासिल की.
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आपको बता दें कि अदालत दस्तावेजों में पाया गया कि भाजपा सांसद हंस के खिलाफ राजेश लिलोथिया नाम के एक व्यक्ति ने शिकायत दर्ज की थी. राजेश का आरोप था कि हंस ने अपने हलफनामें में जानबूझकर गलत जानकारी प्रस्तुत की है. आरोप है कि हंस ने अपनी संपत्ति और देनदारियों और अपने परिवार के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी छिपाई हैं. हालांकि मामले की सुनवाई के दौरान अतिरिक्त मुख्य मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट धर्मेंद्र सिंह ने कहा कि हंस पर प्रथम दृष्टया कोई भी मामला नहीं बनता है. इसलिए उनके खिलाफ कार्यवाही रोक दी जाती है.
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आपको बता दें कि इससे पहले नई दिल्ली के रोहिणी में भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के सांसद हंसराज हंस के कार्यालय में गोलीबारी की गई थी. जिसके बाद पुलिस ने गोली चलाने वाले व्यक्ति को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था. वहीं आरोपी की पहचान स्वामी श्रद्धानंद कॉलेज में कुश्ती कोच के रूप में कार्यरत बवाना के रहने वाले 51 वर्षीय रामेश्वर पहलवान के रूप में हुई थी. चश्मदीद गवाहों ने बताया कि सोमवार को हुई इस घटना के वक्त केसरिया कुर्ता और सफेद पायजामा पहने एक व्यक्ति ने सांसद हंस राज हंस के कार्यालय के बाहर 2 शॉट गोलियां चलाई थी.
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