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मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई

Updated on: 30 Jun 2023, 05:30 PM

मुजफ्फरनगर:

उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में पॉक्सो अदालत ने पांच साल की बच्‍ची के साथ दुष्कर्म के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। अतिरिक्त जिला सत्र न्यायाधीश (पॉक्सो) बाबूराम ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया।

अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी सुमित ने 23 मार्च 2016 को नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसके खिलाफ शामली जिले के कांधला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 7 साल के भीतर फैसला सुनाया।

मामले की सुनवाई करने वाले विशेष अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की चाची की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.