मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
मुजफ्फरनगर में पॉक्सो कोर्ट ने रेप के आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई
मुजफ्फरनगर:
अतिरिक्त जिला सरकारी वकील (एडीजीसी) दिनेश कुमार शर्मा ने कहा कि आरोपी सुमित ने 23 मार्च 2016 को नाबालिग के साथ वारदात को अंजाम दिया। इसके बाद उसके खिलाफ शामली जिले के कांधला पुलिस स्टेशन में मामला दर्ज किया गया। उसे गिरफ्तार करके जेल भेज दिया गया। पीड़िता की गवाही और मेडिकल रिपोर्ट के आधार पर अदालत ने 7 साल के भीतर फैसला सुनाया।
मामले की सुनवाई करने वाले विशेष अतिरिक्त सत्र अदालत (पॉक्सो अधिनियम) के न्यायाधीश बाबूराम ने आरोपी पर 50 हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, लड़की की चाची की शिकायत के बाद आरोपी के खिलाफ केस दर्ज किया गया था।
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