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UNLOCK-3.0 आज से पूरे देश भर में लागू, जानें क्या खुलेगा और क्या रहेगा बंद

वहीं देश में आज से अनलॉक-3.0 (Unlock 3.0) लागू होने जा रहा है. अनलॉक-1.0 और अनलॉक-2.0 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं.

Updated on: 31 Jul 2020, 11:26 PM

नई दिल्ली :

कोरोना वायरस (Coronavirus ) भारत समेत दुनिया के कई मुल्कों में कोहराम मचा रहा है. तमाम एहतियात और कोशिशों के बावजूद कोरोना संक्रमितों की संख्या में इजाफा हो रहा है. भारत में कोरोना वायरस को मात देने के लिए लॉकडाउन शुरू की गई थी. अब अनलॉक की प्रक्रिया चल रही है.

वहीं देश में आज से अनलॉक-3.0 (Unlock 3.0) लागू होने जा रहा है. अनलॉक-1.0 और अनलॉक-2.0 के तहत देश में शर्तों के साथ होटल, मॉल, धार्मिक स्थल समेत कई सार्वजनिक जगह भी खुल चुके हैं. वहीं अब देश में 1 अगस्त से अनलॉक-3.0 की तैयारी है. अलग-अलग राज्य अनलॉक -3 को लेकर गाइडलाइंस जारी कर चुके हैं.

अनलॉक-3 में भी स्कूल, शैक्षणिक संस्थान और सिनेमा घर खुलने पर पाबंदी है. अनलॉक-3 को लेकर गृह मंत्रालय की ओर से जारी नई गाइडलाइंस के मुताबिक इस बार भी कंटेनमेंट जोन को लेकर कोई रियायत नहीं दी गई है. कंटेनमेंट जोन के बाहर के क्षेत्रों में चरणबद्ध तरीके से और ढील दिए जाने का फैसला लिया गया है.

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अनलॉक-3 (UNLOCK 3) के तहत कई बड़े बदलाव किए गए हैं. इस गाइडलाइंस के मुताबिक बाहरी गतिविधियों को काफी हद तक खोला जाएगा.

एक नजर डालते हैं कि किन-किन चीजों पर से पाबंदी हटा दी गई है और किन चीजों पर पाबंदी जारी है.

अनलॉक-3 में इनसे हटेगी पाबंदी-

- रात (नाइट कर्फ्यू) के दौरान व्यक्तियों की आवाजाही पर से प्रतिबंध हटा दिया गया है.
-हेल्थ प्रोटोकॉल को बनाए रखते हुए स्वतंत्रता दिवस समारोह मनाने की अनुमति दी गई है.

- योग संस्थानों और जिम को 5 अगस्त, 2020 से शर्तों के खोलने की अनुमति. इन जगहों पर मास्क और सामाजिक दूरी का पालन करते हुए लोग जा सकेंगे.

- वंदे भारत मिशन के तहत सीमित तरीके से यात्रियों की अंतरराष्ट्रीय हवाई यात्रा की अनुमति दी गई है.

- व्यक्तियों और सामानों के राज्य के अंदर और राज्य के बाहर आने-जाने पर पर कोई प्रतिबंध नहीं होगा. इस तरह की गतिविधियों के लिए अलग से अनुमति, अनुमोदन या ई-परमिट की आवश्यकता नहीं होगी.

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इन पर अभी जारी रहेगी पाबंदी

- मेट्रो रेल, सिनेमा हॉल, स्विमिंग पूल, मनोरंजन पार्क, थिएटर, बार, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल पहले की तरह बंद रहेंगे.

- स्कूल, कॉलेज और कोचिंग संस्थान को 31 अगस्त, 2020 तक बंद रखा गया है.

- सामाजिक, राजनीतिक, खेल, मनोरंजन, शैक्षणिक, सांस्कृतिक, धार्मिक कार्य और अन्य बड़े कार्यक्रमों पर रोक जारी रहेगी.

- कंटेनमेंट जोन में लॉकडाउन को सख्ती से लागू किया जाएगा.

- कंटेनमेंट जोन में गतिविधियों की निगरानी राज्य और संघ राज्य क्षेत्र के अधिकारियों द्वारा कड़ाई से की जाएगी.

- 65 साल से अधिक आयु के लोगों, सह-रुग्णता वाले लोगों, गर्भवती महिलाओं, और 10 साल से कम उम्र के बच्चों को घर में रहने की सलाह दी गई है. स्वास्थ्य उद्देश्यों को पूरा करने के लिए घर से बाहर जा सकते हैं.