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Corona Third Wave : ब्रिटेन समेत 10 देशों से आ रहे यात्रियों का होगा कोविड टेस्ट

RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भारत में लैंड करने के बाद उनकी कोरोना जांच भी की जाएगी.

Updated on: 02 Sep 2021, 09:01 PM

highlights

  • भारत आने वाले यात्रियों के लिए हवाई यात्रा करने वालों के लिए RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट अनिवार्य  
  • अब इन देशों में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बॉब्वे को शामिल किया गया है
  • 3 सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से मुंबई हवाईअड्डे पर पहुंचने वाले यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य नहीं  

 

 

नई दिल्ली:

भारत सरकार ने अंतरराष्ट्रीय यात्रा की गाइडलाइन (International Travel Guidelines) में बदलाव किया है.  ब्रिटेन समेत 10 देशों से  भारत आने वाले यात्रियों के लिए हवाई यात्रा करने के 72 घंटे पहले की RT-PCR नेगेटिव रिपोर्ट को अनिवार्य कर दिया है. इसके साथ ही RT-PCR टेस्ट नेगेटिव होने के बावजूद भारत में लैंड करने के बाद उनकी कोरोना जांच भी की जाएगी. कोरोना वायरस के कई नए वेरिएंट (Coronavirus Variants)सामने आने के बाद केंद्र सरकार ने यह निर्णय लिया है. इससे पहले ब्रिटेन, यूरोप और मिडिल ईस्ट के लिए ये नियम लागू था और अब सात और देशों को शामिल किया गया है. अब इन देशों में साउथ अफ्रीका, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बॉब्वे को शामिल किया गया है. केंद्र सरकार ने इस नए नियम को लागू करने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य सचिव ने सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है.

दरअसल, कोरोना की दूसरी लहर वहीं ज्यादा देखी गयी जहां बाहर से आने वालों की संख्या ज्यादा थी. केरल और महाराष्ट्र इसमें शामिल है. वहीं बृहन्मुंबई नगर निगम ने भी बुधवार को ब्रिटेन, पश्चिम एशिया, ब्राजील और चीन जैसे चुनिंदा देशों से मुंबई अंतरराष्ट्रीय हवाईअड्डे पर आने वाले यात्रियों के लिए तीन सितंबर से कोविड-19 आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य कर दी थी. निगम ने कहा कि ब्रिटेन, यूरोप, पश्चिम एशिया, दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील, बांग्लादेश, बोत्सवाना, चीन, मॉरीशस, न्यूजीलैंड और जिम्बाब्वे से आने वाले यात्रियों को छत्रपति शिवाजी महाराज अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डे पर पहुंचने के बाद आरटी-पीसीआर जांच से गुजरना होगा.

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बृहन्मुंबई नगर निगम (बीएमसी) ने कहा कि अन्य यात्रियों (उपरोक्त देशों को छोड़कर), जिन्हें हवाई अड्डे से बाहर निकलना है या विमान में सवार होना है, को अपनी यात्रा के 72 घंटों के भीतर कराई गई आरटी-पीसीआर नेगेटिव रिपोर्ट दिखानी होगी. बयान में कहा गया है, ‘तीन सितंबर को मध्यरात्रि 12 बजे से मुंबई हवाईअड्डे पर पहुंचने वाले ऐसे यात्रियों के लिए आरटी-पीसीआर जांच अनिवार्य नहीं होगी. सभी यात्रियों को हवाईअड्डे पर तैनात अधिकारियों को अपना स्व-घोषणा पत्र और अंडरटेकिंग जमा करना होगा और 14 दिन के गृह पृथकवास से गुजरना होगा. नगर निकाय ने आगे कहा कि कोरोना वायरस के अधिक संक्रामक रूपों का पता लगने के कारण केंद्र के दिशानिर्देशों के आधार पर कदम उठाए जा रहे हैं.