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ओडिशा में पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

ओडिशा में पुराने वाहनों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट अनिवार्य

Updated on: 27 May 2022, 04:35 PM

भुवनेश्वर:

ओडिशा सरकार ने 1 अप्रैल, 2019 से पहले पंजीकृत वाहनों के सभी वर्गों के लिए हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाना अनिवार्य कर दिया है।

ओडिशा के परिवहन आयुक्त अरुण बोथरा ने इस उद्देश्य के लिए केंद्रीय मोटर वाहन नियम 1989 के तहत यह आदेश जारी किया है।

परिवहन विभाग और पुलिस अधिकारियों द्वारा प्रवर्तन किए जाने से पहले वाहन मालिकों को पुराने वाहनों पर एचएसआरपी वाले नंबर प्लेट के लिए तीन महीने का समय दिया गया है।

वाहनों के रजिस्ट्रेशन नंबर के अनुसार अलग-अलग समय सीमा तय की गई है।

इसी तरह, ओडिशा पंजीकरण चिह्न् और 9 और 0 के साथ समाप्त होने वाली पंजीकरण संख्या वाले वाहन मालिकों को 31 दिसंबर, 2022 तक हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट को लगाना होगा।

अंतिम समय में भीड़भाड़ से बचने के लिए बोथरा ने वाहन मालिकों को सलाह दी है कि, वे अपने वाहनों पर जल्द से जल्द हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट लगाएं।

परिवहन आयुक्त ने चेतावनी दी है कि, यदि वाहन मालिक समय सीमा से पहले मौजूदा नंबर प्लेट को एचआरपीएस से बदलने में विफल रहते हैं, तो उल्लंघन करने वाले वाहन के खिलाफ ई-चालान जारी किया जाएगा।

सरकार के आदेश में कहा गया है कि, वाहन निमार्ताओं द्वारा अधिकृत किए बिना राज्य में हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट की बिक्री और आपूर्ति करने वाले डीलरों या किसी अन्य व्यक्ति के खिलाफ कानूनी कार्रवाई शुरू की जाएगी।

सभी क्षेत्रीय परिवहन अधिकारियों को आदेश का पालन करने का निर्देश दिया गया है ताकि यह सुनिश्चित किया जा सके कि 1 अप्रैल 2019 से पहले पंजीकृत सभी मोटर वाहनों पर एचएसआरपी सहज तरीके से लगे।

आयुक्त ने आरटीओ को अपने अधिकार क्षेत्र में काम करने वाले डीलरों के साथ बैठकें बुलाने का निर्देश दिया है। ताकि उन्हें निर्धारित तिथि के भीतर पुराने वाहनों पर एचएसआरपी लगाने के तौर-तरीकों के बारे में बताया जा सके।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.