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नुसरत जहां की शादी का विवाद पहुंचा संसद, BJP सांसद बोले- रद्द हो सदस्यता

भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan case) की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है

Updated on: 22 Jun 2021, 10:39 AM

highlights

  • संघमित्रा मौर्य ने लोकसभा स्पीकर को लिखा पत्र
  • नुसरत जहां की सदस्यता रद्द करने की मांग की है
  • नुसरत जहां इन दिनों सुर्खियों में हैं

नई दिल्ली:

बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) इन दिनों अपने पारिवारिक मामलों के कारण काफी सुर्खियों में हैं. नुसरत जहां (Nusrat Jahan) की शादी का विवाद अब लोकसभा तक जा पहुंचा है. भारतीय जनता पार्टी की सांसद संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) ने तृणमूल कांग्रेस सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan case) की लोकसभा सदस्यता रद्द करने की मांग की है. संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) ने  ने शादी विवाद के मामले को लेकर लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को पत्र लिखकर कहा है कि उनका आचरण अमर्यादित है. संघमित्रा ने इसमें लिखा कि शादी के मसले पर उन्होंने अपने वोटर्स को धोखे में रखा है. 

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संघमित्रा मौर्य (Sanghmitra Maurya) की तरफ से लिखे गए पत्र में आरोप लगाया गया है कि शादी के मुद्दे पर नुसरत जहां ने अपने मतदाताओं को धोखे में रखा. इससे संसद की गरिमा भी धूमिल हुई है. इस मामले को संसद की आचरण समिति को भेजकर जांच करवानी चाहिए और उन पर कार्रवाई करनी चाहिए. लोकसभा स्पीकर ओम बिरला को लिखे इस खत में उन्होंने तृणमूल सांसद की लोकसभा प्रोफाइल भी संलग्न की है, जिसमें नुसरत ने अपने पति का नाम निखिल जैन बताया है. नुसरत जहां ने 25 जून 2019 को अपने शपथ समारोह में पूरा नाम नुसरत जहां रूही जैन बताया था और वह नवविवाहिता की तरह पहनावा पहने दिख रही थी.

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बता दें कि बंगाली एक्ट्रेस और टीएमसी सांसद नुसरत जहां (Nusrat Jahan) अपनी शादी के शुरुआत से ही विवादों में रही है, उन्होंने निखिल जैन से शादी की थी. शादी के बाद बंगाल के मौलानाओं ने उनके खिलाफ फतवा निकाला था, साथ ही संसद में सिंदूर लगाकर पहुंचने पर भी विवाद हुआ था. वहीं हाल ही में नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने एक बयान में कहा था कि तुर्की मैरिज रेगुलेशन के तहत विदेशी भूमि में होने के कारण उनका विवाह वैलिड नहीं है. नुसरत जहां (Nusrat Jahan) ने कहा कि यह एक अंतर धार्मिक विवाह था इसलिए भारत में विशेष विवाह अधिनियम के तहत इसे रजिस्टर करने की आवश्यकता होती है, जो नहीं हुआ. ये विवाह नहीं बल्कि एक रिश्ता या लिव इन रिलेशनशिप है, जिसमें तलाक का सवाल ही पैदा नहीं होता.