फिर से सुप्रीम कोर्ट में शिंदे Vs ठाकरे, अयोग्यता पर सुनवाई से SC ने किया मना

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कैंप को झटका दिया है. ये झटका उद्धव ठाकरे कैंप की शिवसेना को भले लगा हो, लेकिन इससे सबसे बड़ी राहत महज एक दिन पहले सीएम बने एकनाथ शिंदे को मिली है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे कैंप की...

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Shravan Shukla
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Eknath Shinde and Uddhav Thackeray

एक नाथ शिंदे और उद्धव ठाकरे( Photo Credit : File)

सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे को कैंप को झटका दिया है. ये झटका उद्धव ठाकरे कैंप की शिवसेना को भले लगा हो, लेकिन इससे सबसे बड़ी राहत महज एक दिन पहले सीएम बने एकनाथ शिंदे को मिली है. जी हां, सुप्रीम कोर्ट ने उद्धव ठाकरे कैंप की उस याचिका को खारिज कर दिया है, जिसमें उद्धव ठाकरे कैंप ने सुप्रीम कोर्ट से मांग की थी कि शिवसेना के 16 विधायकों की अयोग्यता पर जल्द से जल्द सुनवाई की जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने याचिका ये कहते हुए खारिज कर दिया है कि इस मामले में सुनवाई पहले से तय तारीख 11 जुलाई को ही होगी.

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बता दें कि उद्धव ठाकरे को फ्लोर टेस्ट में उतरने के आदेश के बाद उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया था, जिसके बाद एकनाथ शिंद ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री पद की शपथ ली है. चूंकि शिवसेना अपने 16 बागी विधायकों पर डिप्टी स्पीकर के माध्यम से अयोग्य करार दिलाना चाहती थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने उस कार्रवाई पर ही रोक लगा दी थी. और खुद डिप्टी स्पीकर से जवाब लतब कर लिया था. दरअसल, शिवसेना के बागी विधायकों ने सुप्रीम कोर्ट में ये कहते हुए याचिका दायर की थी कि जिस डिप्टी स्पीकर को हटाने की मांग लेकर पहले से ही शिवसेना के विधायक याचिका दाखिल कर चुके हैं, वो कैसे दूसरे विधायकों की सदस्यता पर फैसला कर सकते हैं. इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने बागी विधायकों को राहत देते हुए 11 जुलाई तक का समय दिया था.

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उद्धव गुट ने ये भी दलील दी है

उद्धव ठाकरे गुट ने सुप्रीम कोर्ट में इस बात की मांग की थी कि अगर अयोग्यता पर सुनवाई जल्द नहीं हो सकती, तो सुप्रीम कोर्ट कम से कम शिंदे कैंप के बहुमत परीक्षण को ही रोक दे. या फिर उन विधायकों को वोटिंग से रोका जाए. लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने किसी भी अपील पर उद्धव कैंप को राहत नहीं दी है.

HIGHLIGHTS

  • सुप्रीम कोर्ट से शिंदे गुट को राहत
  • उद्धव गुट की याचिका की खारिज
  • वोटिंग में शामिल होने से रोकने की मांग की थी
Uddhav Thackeray Shivsena rebels Supreme Court of India Eknath Shinde camp
      
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