शिवसेना संसद संजय राउत के खिलाफ जारी हुआ जमानती वारंट, जानें आगे
इसके पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज पीआई मोखाशी ने 10 जून को मेधा सोमैया की याचिका मानी और संजय राउत को सीआरपीसी की धारा 204 (ए) के तहत समन जारी करके 4 जुलाई तक अदालत में पेश होना का आदेश दिया था.
New Delhi:
मानहानि याचिका के संबंध में मुंबई की एक अदालत ने शिवसेना सांसद संजय राउत के खिलाफ जमानती वारंट जारी किया है. इसके पहले मेट्रोपॉलिटन मजिस्ट्रेट कोर्ट के जज पीआई मोखाशी ने 10 जून को मेधा सोमैया की याचिका मानी और संजय राउत को सीआरपीसी की धारा 204 (ए) के तहत समन जारी करके 4 जुलाई तक अदालत में पेश होना का आदेश दिया था. जानकारों के मुताबिक उन्होंने अपने आदेश में कहा था, ‘रिकॉर्ड पर प्रस्तुत किए गए दस्तावेजों और वीडियो क्लिप को देखकर पता चलता है कि ये बात गलत है और आरोपी ने शिकायतकर्ता के खिलाफ 15/04/2022 और 16/04/2022 को अपमानजनक बयान दिया है. मानहानि के केस में आपतिजनक शब्द का इस्तेमाल से मेधा सोमैया की प्रतिष्ठा को ठेस पहुंचती है.’
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Mumbai court issues bailable warrant against Shiv Sena MP Sanjay Raut in defamation complaint filed by BJP leader Kirit Somaiya's wife
— Press Trust of India (@PTI_News) July 4, 2022
कोर्ट ने राउत को 4 जुलाई तक पेश होने के लिए समय भेजा था
रिपोर्ट्स के मुताबिक जज पीआई मोखाशी ने अपने आदेश में कहा, ‘आईपीसी की धारा 500 की सामग्री प्रथम दृष्टया आरोपी के खिलाफ साबित होती है.’ संजय राउत को पेश होना का आदेश भी दिया था लेकिन अब उनके उपस्थित नहीं होने पर अदालत ने जमानती वारंट भी जारी किया है.
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