बाबरी विध्वंस मामला: आडवाणी, उमा पर सुप्रीम फैसला, 10 बड़ी बातें
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि आडवाणी, जोशी,उमा भारती समेत 12 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलता रहेगा।
highlights
- सुप्रीम कोर्ट ने आडवाणी, जोशी, उमा भारती समेत 13 के खिलाफ आपराधिक मुकदमा चलाने का आदेश दिया
- सीबीआई ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलाने की मांग की थी
- राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा नहीं चलेगा
नई दिल्ली:
सुप्रीम कोर्ट ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में बुधवार को सुनवाई करते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी (बीजेपी) नेता लालकृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, केंद्रीय मंत्री उमा भारती समेत 13 नेताओं पर आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलता रहेगा।
केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) ने बाबरी मस्जिद विध्वंस मामले में आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा चलाने की मांग की थी।
जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को आदेश दिया है कि लखनऊ की अदालत में हर रोज सुनवाई हो और इस मामले में रोज उनका वकील कोर्ट में मौजूद रहे।
10 बड़ी बातें-
1. उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और राजस्थान के राज्यपाल कल्याण सिंह के खिलाफ आपराधिक षडयंत्र का मुकदमा नहीं चलेगा। राज्यपाल होने की वजह से कल्याण सिंह को यह छूट मिली है।
2. सुप्रीम कोर्ट ने केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) की मांग को स्वीकार करते हुए कहा कि रायबरेली से चार सप्ताह के भीतर केस को लखनऊ की अदालत में ट्रांसफर किया जाए।
3. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ के ट्रायल कोर्ट को दो साल में सुनवाई पूरी कर फैसला सुनाना होगा।
4. लखनऊ की अदालत में रोजना सुनवाई होगी। बड़े कारणों को छोड़कर सुनवाई को स्थगित करने की अनुमति नहीं होगी।
और पढ़ें: SC का बाबरी केस में बड़ा फैसला, उमा, आडवाणी समेत 13 पर चलेगा का केस, पढ़ें पूरा मामला
5. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि लखनऊ की कोर्ट में सुनवाई करने वाले जज का ट्रांसफर केस के बीच में नहीं किया जाएगा।
6. सीबीआई और अन्य याचिकाकर्ताओं की वरिष्ठ भाजपा नेताओं व विश्व हिंदू परिषद नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों की बहाली की मांग वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने छह अप्रैल को आदेश सुरक्षित रख लिया था।
7. इलाहाबाद हाईकोर्ट ने मई 2010 में नेताओं के खिलाफ साजिश के आरोपों को खारिज कर दिया था। जिसके बाद सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट का दरवाजा खटखटाया था।
8. आडवाणी और जोशी ने शीर्ष अदालत के मुकदमा लखनऊ स्थानांतरित करने और अनुच्छेद 142 से साजिश के आरोपों की बहाली के लिए सहारा लेने का विरोध किया था।
9. आडवाणी व जोशी के साथ उमा भारती व विनय कटियार (भाजपा), साध्वी ऋतंभरा, आचार्य गिरिराज किशोर, अशोक सिंघल और विष्णु हरि डालमिया (विहिप) ने 6 दिसंबर, 1992 को मस्जिद गिराए जाने से पहले रामकथा कुंज के मंच से भाषण दिया था। यह स्थल विवादित मस्जिद से 200 मीटर की दूरी पर था।
10. सीबीआई ने मांग की थी कि आडवाणी, जोशी और अन्य नेताओं के खिलाफ 1992 बाबरी विध्वंस मामले में आपराधिक साजिश का मुकदमा चलाया जाए।
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