अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस केस में आज निर्णायक दिन, CBI कोर्ट सुनाएगी फैसला

अयोध्या में विवादित ढांचे को ढहाए जाने के मामले में लखनऊ की विशेष सीबीआई कोर्ट आज अपना बहुप्रतिक्षित फैसला सुनाएगी.

author-image
Dalchand Kumar
एडिट
New Update
Babri demolition case

अयोध्या विवादित ढांचा विध्वंस मामले में आज CBI कोर्ट सुनाएगी फैसला( Photo Credit : फाइल फोटो)

अयोध्या (Ayodhya) में विवादित ढांचे को ढहाए जाने के लगभग 28 साल बाद लखनऊ (Lucknow) की विशेष सीबीआई कोर्ट आज अपना बहुप्रतिक्षित फैसला सुनाएगी. इस मामले में भारतीय जनता पार्टी (BJP) के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी, मुरली मनोहर जोशी, कल्याण सिंह और उमा भारती सहित 32 आरोपी हैं. आज फैसले के दिन इन सभी आरोपियों को अदालत (Court) में पेश होना होगा. 16 सितंबर को पिछली सुनवाई में विशेष सीबीआई अदालत (Special CBI Court) के न्यायाधीश एस के यादव ने आरोपियों को फैसले के दिन अदालत में मौजूद रहने को कहा था.

Advertisment

यह भी पढ़ें: भारत का चीन को जवाब- एकतरफा तरीके से परिभाषित LAC स्वीकार नहीं

विनय कटियार और साध्वी रितंभरा भी इस मामले में आरोपी हैं. इसके अलावा राम मंदिर निर्माण ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय भी इस मामले के आरोपियों में से एक हैं. अयोध्या में जब मस्जिद के ढहाया गया था, उस वक्त कल्याण सिं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री थे. कल्याण सिंह पिछले साल सितंबर में इस मामले की सुनवाई में शामिल हुए थे. इस मामले में कुल 48 लोगों के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया था, जिनमें से 17 की मामले की सुनवाई के दौरान मृत्यु हो चुकी है.

यह भी पढ़ें: गिलगित-बाल्टिस्तान में चुनाव कराने को लेकर भारत का विरोध, कहा- पाक खाली करे कब्जे वाला क्षेत्र

उल्लेखनीय है कि सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई अदालत को इस मामले का 31 अगस्त तक निपटारा करने के निर्देश दिए थे, लेकिन गत 22 अगस्त को यह अवधि एक महीने के लिए और बढ़ाकर 30 सितंबर कर दी गई थी. सीबीआई की विशेष अदालत ने इस मामले की रोजाना सुनवाई की थी. सीबीआई ने इस मामले में 351 गवाह और करीब 600 दस्तावेजी सबूत अदालत में पेश किए.

HIGHLIGHTS

  • विवादित ढांचा विध्वंस केस में आज निर्णायक दिन
  • 351 गवाह और 600 दस्तावेजी सबूत पेश हुए
  • 17 आरोपियों की हो चुकी है मौत
  • बाकी बचे 32 आरोपियों पर आज कोर्ट सुनाएगी फैसला
cbi-court babri-masjid विवादित ढांचा अयोध्या Ayodhya
      
Advertisment