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स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू करने से अटॉर्नी जनरल का इनकार

स्वरा भास्कर (Swara BHaskar) के खिलाफ अवमानना का मुकदमा (Contempt Case) शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल (Attorney General KK Venugopal) ने सहमति देने से इंकार कर दिया है. मुम्बई के एक कार्यक्रम में अयोध्या फैसले को लेकर दिये गए स्वरा भास्कर के बयान का हवाला देकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी.

Updated on: 24 Aug 2020, 12:21 AM

नई दिल्ली:

स्वरा भास्कर के खिलाफ अवमानना का मुकदमा शुरू करने के लिए अटॉर्नी जनरल केके वेणुगोपाल ने सहमति देने से इंकार कर दिया है. मुम्बई के एक कार्यक्रम में अयोध्या फैसले को लेकर दिये गए स्वरा भास्कर के बयान का हवाला देकर उनके खिलाफ अवमानना की कार्रवाई की मांग की गई थी. कोर्ट में अवमानना का मुकदमा शुरू करने से पहले याचिकाकर्ता को एटॉर्नी जनरल/सॉलिसिटर जनरल से सहमति लेनी होती है. AG के इंकार कर बाद याचिकाकर्ता उषा शेट्टी ने SG तुषार मेहता की सहमति मांगी है.

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बता दें कि स्वरा ने फरवरी माह में आयोजित एक पैनल चर्चा में सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक टिप्पणी की थी. जिसके बाद स्वरा भास्कर के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की गई थी. ये याचिका उषा शेट्टी ने दाखिल की थी.

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बता दें कि अभिनेत्री स्वरा भास्कर अक्सर अपने विवादित बयानों के चलते चर्चा में बनीं रहती हैं. फरवरी में आयोजित एक पैनल चर्चा में भी स्वरा ने राम जन्मभूमि और बाबरी मस्जिद को लेकर दिए सुप्रीम कोर्ट के ऐतिहासिक फैसले के खिलाफ कथित तौर पर अपमानजनक और निंदनीय बयान दिए थे.