Air India ने अवैतनिक अवकाश की नीति के विरोध के बीच निकाले नौकरी के विज्ञापन

एयर इंडिया (Air India): चिकित्सा सेवा विभाग में पदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ सहायक, चिकित्सा शामिल हैं. वित्त विभाग में भर्ती के लिए पदों में वित्त विभाग के उप प्रमुख, प्रबंधक-वित्त और उप प्रबंधक-वित्त शामिल हैं.

एयर इंडिया (Air India): चिकित्सा सेवा विभाग में पदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ सहायक, चिकित्सा शामिल हैं. वित्त विभाग में भर्ती के लिए पदों में वित्त विभाग के उप प्रमुख, प्रबंधक-वित्त और उप प्रबंधक-वित्त शामिल हैं.

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Dhirendra Kumar
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एयर इंडिया (Air India) ( Photo Credit : IANS)

एयर इंडिया (Air India) के कर्मचारी जहां एक तरफ राष्ट्रीय कैरियर की अवैतनिक अवकाश (Leave Without Pay-LWP) नीति का विरोध कर रहे हैं. वहीं दूसरी ओर एयर इंडिया ने नए लोगों की भर्ती के विज्ञापन दिए हैं. एयर इंडिया एक्सप्रेस ने वित्त और चिकित्सा सेवा विभाग में नौकरी के लिए एक विज्ञापन निकाला है. सामान्य सिद्धांत यह है कि यदि कोई कंपनी कर्मचारियों को निकालती है और बिना वेतन के लंबी छुट्टी पर भेज रही है, तो वह नए कर्मियों की नियुक्त नहीं करती है. विज्ञापन में, एयर इंडिया एक्सप्रेस ने एक निश्चित अवधि के अनुबंध के आधार पर पदों के लिए भारतीय नागरिकों से आवेदन आमंत्रित किए हैं.

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इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को 15 दिन के भीतर जमा करना होगा आवेदन
चिकित्सा सेवा विभाग में पदों में मुख्य चिकित्सा अधिकारी और वरिष्ठ सहायक, चिकित्सा शामिल हैं. वित्त विभाग में भर्ती के लिए पदों में वित्त विभाग के उप प्रमुख, प्रबंधक-वित्त और उप प्रबंधक-वित्त शामिल हैं. इच्छुक और पात्र उम्मीदवारों को इस विज्ञापन के 15 दिनों के भीतर अपने आवेदन जमा करने के लिए कहा गया है. यह भर्ती एयर इंडिया के कर्मचारियों की नाराजगी को और बढ़ावा देने वाली है, क्योंकि पायलटों से लेकर सर्विस इंजीनियर तक सभी कर्मचारी एयर इंडिया में वेतन कटौती और 'लीव विदाउट पे' का विरोध कर रहे हैं. कंपनी निजीकरण की राह पर भी है.

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इंडियन पायलट्स गिल्ड (आईपीजी) ने एयर इंडिया (Air India) की अवैतनिक अवकाश योजना को चुनौती देते हुए दिल्ली उच्च न्यायालय में एक याचिका दाखिल की है. यह योजना 14 जुलाई को सर्कुलेट की गई थी. याचिका में कहा गया है कि यह योजना कंपनी के चेयरमैन और प्रबंध निदेशक को किसी कर्मचारी को छह महीने या दो साल के लिए (जिसे बढ़ाकर पांच साल तक किया जा सकता है) अनिवार्य रूप से अवैतनिक अवकाश पर भेजने के लिए आवश्यक आदेश पारित करने का असंगत अधिकार देती है.

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