Advertisment

चंडीगढ़ मेयर चुनाव जीतने के बाद कुलदीप कुमार बोले- 'सच परेशान हो सकता, पराजित नहीं'

चंडीगढ़ मेयर चुनाव पर सुप्रीम कोर्ट ने सुनवाई करते हुए कहा कि पीठासीन अधिकारी अनिल मसीह को उनके आचरण के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है.

author-image
Prashant Jha
एडिट
New Update
aap

कुलदीप कुमार, आप के मेयर( Photo Credit : फाइल फोटो)

Advertisment

Chandigarh Mayor Poll Win AAP Candidate Kuldeep Kumar: चंडीगढ़ मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने  खराब किए गए 8 मतपत्रों को वैध करार देते हुए आम आदमी पार्टी के उम्मीदवार कुलदीप कुमार को चंडीगढ़ मेयर पद पर जीता घोषित किया है. शीर्ष कोर्ट ने कहा कि कुलदीप कुमार को मिले 8 वोट गलत तरीके से अमान्य करार दिए गए थे.  बेंच ने कहा कि पीठासीन अधिकारी को कोर्ट में झूठ बोलने के लिए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया है. वह तीन  हफ्ते में जवाब अपना जवाब पेश करें. सारे रिकॉर्ड को वापस हाई कोर्ट रजिस्ट्रार के पास भेजा जा रहा है. उसे सुरक्षित रखा जाए. सुप्रीम कोर्ट ने 30 जनवरी को घोषित चंडीगढ़ मेयर चुनाव परिणाम को निरस्त किया. 

सुप्रीम कोर्ट ने आम आदमी पार्टी और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार कुलदीप कुमार को मेयर पद के लिए विजेता घोषित किया है.सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आप के मेयर कुलदीप कुमार भावुक हो गए. उन्होंने कोर्ट को धन्यवाद करते हुए कहा कि सच को कुछ समय के लिए परेशान किया जा सकता है लेकिन पराजित नहीं किया जा सकता. सच की जीत होती ही है. सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी है. आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीतकर आएगा. चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे रुके हुए विकास कार्यों को शुरू किया जाएगा. 

यह भी पढ़ें: चंडीगढ़: AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे मेयर, SC ने नतीजे घोषित किए

आप के मेयर प्रत्याशी ने सुप्रीम कोर्ट में लगाई थी याचिका

बता दें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अमान्य करार दिए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी पर निर्णायक सुनवाई करते हुए सीजेआई की पीठ ने सख्त निर्देश दिए हैं.

Source : News Nation Bureau

chandigarh mayor elections 2024 Chandigarh Mayor Polls Chandigarh Mayor Polls sc Verdict Chandigarh Mayor election case supreme court on chandigarh mayor election
Advertisment
Advertisment
Advertisment