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चंडीगढ़: AAP उम्मीदवार कुलदीप कुमार होंगे मेयर, SC ने नतीजे घोषित किए

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी  के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया.

चंडीगढ़ मेयर चुनाव में गड़बड़ी  के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने पहले के नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया.

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Prashant Jha
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सुप्रीम कोर्ट ने मेयर चुनाव के नतीजे पलटे( Photo Credit : फाइल फोटो)

हाल ही में चंडीगढ़ में हुए मेयर चुनाव में कथित गड़बड़ी की याचिका पर सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फैसला पलट दिया. सुप्रीम कोर्ट ने पहले के नतीजों को खारिज करते हुए आम आदमी पार्टी उम्मीदवार कुलदीप कुमार को विजयी घोषित कर दिया. सुप्रीम कोर्ट ने मतपत्रों में गड़बड़ी कर गलत परिणाम देने के आरोपों की सुनवाई करते हुए सख्त आदेश दिया और चुनाव अधिकारी पर जोरदार हमला बोला. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि चुनाव अधिकारी का रवैया अपराध के जैसा था. इससे पहले सीजेआई की पीठ ने सुनवाई करते हुए  8 वोटों को अमान्य घोषित करते हुए उसे वैध करार दिया. चीफ जस्टिस डी वाई चंद्रचूड़, जस्टिस जेवी पारदीवाला और जस्टिस मनोज मिश्रा की बेंच ने सुनवाई करते हुए यह फैसला सुनाया. सीजेआई की बेंच ने कहा कि मतपत्र में कोई गड़बड़ी नहीं की गई थी. 8 वोट आप उम्मीदवार के पक्ष में थे. कुलदीप कुमार के पक्ष में ये वोट थे. बैलेट पेपर पर आप प्रत्याशी के लिए वोट थे. 

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फैसले के बाद कुलदीप कुमार बोले- सच की जीत होती ही है
सुप्रीम कोर्ट के फैसले आने के बाद आप के मेयर कुलदीप कुमार ने फैसले का स्वागत किया और कोर्ट को धन्यवाद करते हुए कहा कि सच कुछ समय के लिए परेशान हो सकता है लेकिन परास्त नहीं. सच की जीत होती ही है. चंडीगढ़ में सबसे पहले मेरे द्वारा रुके हुए विकास कार्यों को किया जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने लोकतंत्र की हत्या नहीं होने दी है. आने वाले समय पर चंडीगढ़ में हमारा सांसद भी जीतकर आएगा.

मेयर चुनाव में पीठासीन अधिकारी को SC ने सुनाई थी खरी-खरी

बता दें कि आम आदमी पार्टी के पार्षद कुलदीप कुमार ने मेयर और डिप्टी मेयर के चुनाव में 8 वोट अमान्य करार दिए जाने पर रिटर्निंग ऑफिसर के फैसले को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी थी. इसी पर निर्णायक सुनवाई करते हुए सीजेआई की पीठ ने सख्त निर्देश दिए हैं.

Source : News Nation Bureau

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