आधार कार्ड पर सुप्रीम कोर्ट का फैसला, यहां जानें अब कहां-कहां पड़ेगी Aadhar की जरूरत
करीब 30 याचिकाओं पर 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद चीफ जुस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आइए जानते है आधार पर कोर्ट की दस बड़ीं बातें.
नई दिल्ली:
आधार कार्ड से लोगों की निजता का हनन होता है या नहीं इस पर सुप्रीम कोर्ट की संविधान पीठ आज फैसला सुनाते हुए कई जरूरी और अहम बातें कहीं है. आधार कार्ड योजना की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर कोर्ट की तरफ से यह फैसला सुनाया गया. करीब 30 याचिकाओं पर 38 दिन तक चली सुनवाई के बाद चीफ जुस्टिस दीपक मिश्रा की अध्यक्षता वाली बेंच ने 10 मई को फैसला सुरक्षित रख लिया था. आइए जानते है आधार पर कोर्ट की दस बड़ीं बातें और कहां पड़ेगी आधार की जरूरत और कहां नहीं.
1. स्कूलों में नहीं होगा आधार जरूरी.
2. बैंक अकाउंट खोलने के लिए आधार जरूरी नहीं.
3. मोबाइल कनेक्शन के लिए भी नहीं होगी जरूरत.
4. सुप्रीम कोर्ट ने कहा- पैन लिंकिंग के लिए आधार जरूरी, UGC, सीबीएसई और स्कूल एडमिशन के लिए आधार अनिवार्य नहीं.
5. पैन कार्ड से आधार लिंक कराना होगा जरूरी.
6. आधार को सरकार मनी बिल से पास करा सकती है सरकार.
7. निजी कंपनी आधार नहीं मांग सकती.
8. सोशल वेलफेयर स्कीम का फायदा बिना आधार के देना होगा.
9. देश में अवैध रूप से रह रहे लोग को आधार नहीं दिया जाएगा.
10. इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए आधार कार्ड होगा जरूरी.
17 जनवरी को शुरू हुई थी सुनवाई
इस मामले की सुनवाई 17 जनवरी को शुरू हुई थी जो 38 दिनों तक चली. आधार से किसी की निजता का उल्लंघन होता है या नहीं, इसकी अनिवार्यता और वैधता के मुद्दे पर 5 जजों की संवैधानिक पीठ अपना फैसला सुना रही है. चीफ जस्टिस दीपक मिश्रा, जस्टिस एके सीकरी, जस्टिस एएम खानविलकर, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़ और जस्टिस अशोक भूषण के 5 जजों की संवैधानिक पीठ ने इस मामले की सुनवाई की.
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