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rahul and sonia gandhi (social media)
National Herald Case: नेशनल हेराल्ड मनी लॉन्ड्रिंग मामले में दिल्ली की एक अदालत ने कांग्रेस नेता सोनिया गांधी और नेता विपक्ष राहुल गांधी को राहत दी है. अदालत ने फिलहाल नोटिस जारी करने से पहले सभी दस्तावेज को सामने रखने को कहा है. कोर्ट ने ईडी से और दस्तावेज की मांग की है. जज का कहना है कि संतुष्ट होने के बाद वह कोई आदेश दे पाएंगे. इस मामले को लेकर सुनवाई दो मई को होगी.
विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) की याचिका पर सुनवाई कर रहे थे. ईडी का दावा है कि कानून के नए प्रावधानों के अनुसार, शिकायत पर संज्ञान आरोपी को सुने बिना नहीं लिया जा सकता है. ईडी ने कोर्ट से कहा कि हम नहीं चाहते कि यह आदेश लंबा चले. नोटिस जारी किया जाए. न्यायाधीश ने हालांकि कहा कि इससे पहले कि कोर्ट इस बात से जब तक संतुष्ट न हो जाए कि नोटिस की आवश्यकता है, तब तक वह ऐसा आदेश पारित नहीं कर सकती.
जानें ईडी ने क्या रखीं दलीलें
न्यायाधीश का कहना है कि किसी तरह आदेश पारित करने से पहले यह देखना हो होगा कि कोई कमी तो नहीं है. कोर्ट के अनुसार,आरोप-पत्र में कुछ दस्तावेज गायब हैं. ईडी को उन दस्तावेजों को दाखिल करने का निर्देश दिया जाता है. इसके बाद कोर्ट नाटिस जारी करने पर निर्णय लेगी.’ ईडी के अनुसार, वह बहुत पारदर्शी है. ईडी ने कोर्ट से कहा कि कुछ भी नहीं छिपाया जा रहा है. संज्ञान लिए जाने से पहले उन्हें अपनी बात को रखने का मौका मिलेगा. मामले की अगली सुनवाई की तिथि दो गई तय की गई है.
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