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हरियाणा सरकार ने नूंह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की

हरियाणा सरकार ने नूंह में 28 अगस्त तक मोबाइल इंटरनेट सेवाएं निलंबित की

Updated on: 26 Aug 2023, 07:30 PM

चंडीगढ़:

हरियाणा सरकार ने शनिवार को नूंह में फिर से मोबाइल इंटरनेट सेवाओं और बल्क एसएमएस पर 28 अगस्त तक प्रतिबंध लगाने के आदेश जारी किए हैं। हालांकि, बैंकिंग और मोबाइल रिचार्ज पर प्रतिबंध नहीं रहेगा।

डीसीपी धीरेंद्र खड़गटा ने कहा कि शांति एवं सार्वजनिक व्यवस्था में किसी भी प्रकार की गड़बड़ी को रोकने के लिए गृह विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव द्वारा यह आदेश जारी किया गया है। इन आदेशों का उल्लंघन करने पर संबंधित प्रावधानों के तहत कानूनी कार्रवाई की जाएगी।

28 अगस्त को कुछ संगठनों द्वारा निर्धारित शोभा यात्रा के मद्देनजर तनाव, आंदोलन, क्षति की आशंका के मद्देनजर सार्वजनिक एवं निजी संपत्ति की सुरक्षा और कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए आदेश पारित किए गए हैं।

एहतियात के तौर पर, जिला प्रशासन ने सीआरपीसी की धारा 144 लागू कर दी है, जिसके तहत एक क्षेत्र में चार या अधिक लोगों के इकट्ठा होने पर रोक लगा दी गई है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.