Street Dogs Row: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का मेनका गांधी ने किया स्वागत, कहा- हिंसक कुत्तों की परिभाषा तय होनी चाहिए

Street Dogs Row: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है, जिसका मेनका गांधी ने स्वागत किया है. मेनका गांधी ने आदेश के बाद एक सवाल पूछा है.

Street Dogs Row: सुप्रीम कोर्ट ने आवारा कुत्तों को लेकर फैसला सुनाया है, जिसका मेनका गांधी ने स्वागत किया है. मेनका गांधी ने आदेश के बाद एक सवाल पूछा है.

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Jalaj Kumar Mishra
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Maneka Gandhi Welcomes Supreme Court judgement on Street Dogs Row

Maneka Gandhi

Street Dogs Row: सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में बदलाव करते हुए शुक्रवार को बड़ा फैसला दिया है. पीएम मोदी ने 22 अगस्त को आदेश सुनाते हुए कहा कि आवारा कुत्तों को शेल्टर होम्स से छोड़ना होगा. हालांकि, हिंसक और बीमारू कुत्तों को नहीं छोड़ा जाएगा. अन्य कुत्तों को स्टारलाइज, वैक्सिनेट और नसबंदी करके शेल्टर होम्स ने निकाला जाएगा. सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हर इलाके में कुत्तों को खिलाने की जगह फिक्स की जाएगी. अगर कुत्तों को अन्य जगहों पर खिलाया गया तो कार्रवाई की जाएगी.

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Street Dogs Row: सुप्रीम कोर्ट के फैसले का स्वागत

सुप्रीम कोर्ट के फैसले का भाजपा नेता और पशु अधिकार कार्यकर्ता मेनका गांधी ने स्वागत किया है. उन्होंने न्यूज एजेंसी एएनआई से कहा कि मैं इस फैसले से बहुत खुश हूं. कुत्तों के काटने की वजह विस्थापन और डर है. रेबीज से संक्रमित कुत्तों को छोड़ने का तो कोई सवाल ही नहीं है. 

Street Dogs Row: आक्रामक कुत्ता किसे कहा जाएगा?- मेनका गांधी

उन्होंने कहा कि अदालत ने ये नहीं बताया कि आक्रामक कुत्ता किसे कहा जाएगा. इसे साफ करना जरूरी है. फीडिंग एरिया तय करने का आदेश बिल्कुल सही है. निगम को निर्धारित क्षेत्रों के लिए साइनबोर्ड भी लगाने होंगे. पूरे देश में सुप्रीम कोर्ट का फैसला लागू होगा, ये अच्छी बात है. उन्होंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार, नगर निगमों को एबीसी केंद्र करने होंगे. 25 साल में पहली बार सरकार ने संसद में इसके लिए 2500 करोड़ रुपये आवंटन करने की घोषणा की है. 

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