कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट से मिली अंतरिम अग्रिम जमानत, 7 अप्रैल तक राहत

कॉमेडियन कुणाल कामरा को मद्रास हाईकोर्ट ने 7 अप्रैल तक अंतरिम अग्रिम जमानत (Interim Anticipatory Bail) दे  दी है. मुंबई के खार पुलिस स्टेशन में उनके खिलाफ मामला दर्ज है.

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Mohit Saxena
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kunal kamra (social media)

महाराष्ट्र के ​डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर तंज कसने के मामले में कॉमेडियन कुणाल कामरा बीते दिनों विवादों में घिर गए. इस दौरान उन्हें आलोचना का सामना करना पड़ा. इस बीच शुक्रवार को उन्होंने  मद्रास हाईकोर्ट में अंतरिम अग्रिम जमानत (Interim Anticipatory Bail) की याचिका दायर की थी. इस पर उनकी जमानत को मंजूरी मिल गई है. सात अप्रैल तक ये राहत बनी रहेगी. इस दौरान पुलिस ने उन्हें दूसरा समन 31 मार्च के लिए जारी किया है.

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एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की

कुणाल कामरा ने महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम एकनाथ शिंदे पर विवादित टिप्पणी की थी. बढ़ते विवाद के बीच उन्होंने मद्रास हाईकोर्ट में ट्रांजिट अग्रिम जमानता याचिका दायर की थी. कुणाल कामरा ने अदालत में दायर अपनी याचिका में कहा कि वह 2021 से तमिलनाडु में रह रहे हैं. मुंबई पुलिस की ओर से गिरफ्तारी की आशंका कारण उन्होंने जमानत की मांग की थी. 

क्लब और होटल में तोड़फोड़  की

36 वर्षीय स्टैंड-अप कॉमेडियन ने हाल ही में मुंबई के हैबिटेट कॉमेडी क्लब में अपने शो के दौरान एकनाथ शिंदे पर एक पैरोडी सॉन्ग पेश किया था. इसके बाद विवाद भड़क उठा था. इस दौरान शिवसेना समर्थकों ने क्लब और उससे जुड़े होटल में तोड़फोड़ की. शिवसेना विधायक मुरजी पटेल की शिकायत पर कुणाल कामरा के खिलाफ मानहानि की धाराओं में केस दर्ज किया गया.  इस दौरान मुंबई पुलिस ने कामरा को दो बार समन भेजा. इसमें 31 मार्च को खार पुलिस स्टेशन में पेश होने के लिए कहा गया.

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