Kerala: वर्षों से बेटी का रेप करने वाले पिता को 141 साल की जेल, लगाया कमरतोड़ जुर्माना

Kerala: केरल की अदालत ने पिता को बेटी के रेप का दोषी मानते हुए 141 साल की सजा सुनाई. आरोपी पिता 2017 से बेटी का रेप कर रहा था.

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Jalaj Kumar Mishra
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Court File Photo

Court (File Photo)

केरल की अदालत ने एक पिता को रेप का आरोपी माना है. रेप के आरोप में कोर्ट ने पिता को 141 साल के जेल की सजा सुनाई है. आरोपी ने कई वर्षों तक अपनी बेटी का रेप किया है.

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मलप्पुरम के मंजेरी शहर की त्वरित विशेष अदालत के न्यायाधीश अशरफ ए.एम ने पोक्सो सहित अन्य आरोपों के तहत आरोपी को सजा सुनाई है. अदालत ने 29 नवंबर के आदेश में कहा कि दोषी को कुल 40 वर्ष की सजा काटनी होगी. अदालत ने दोषी पर 7.85 लाख रुपये का जुर्माना भी लगाया है. अदालत ने आदेश दिया है कि पीड़िता को मुआवजा का आदेश दिया है. 

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2017 से कर रहा था शोषण 

मामले के बारे में एक पुलिस अधिकारी ने बताया कि आरोपी और पीड़िता मूल रूप से तमिलनाडु के रहने वाले हैं. आरोपी पीड़िता का सौतेला पिता है. 2017 से ही आरोपी पीड़िता का रेप कर रहा था.

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