Indian Railway : ट्रेन एक्सीडेंट में IRCTC की तरफ किन लोगों को दिया जाता है मुआवजा? ये रहा नियम

Indian Railway : रेल हादसे होने की स्थिति में IRCTC की तरफ से घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या है मुआवजा सभी यात्रियों को दिया जाता है?

Indian Railway : रेल हादसे होने की स्थिति में IRCTC की तरफ से घायलों और मृतकों के परिजनों को मुआवजा दिया जाता है, लेकिन क्या है मुआवजा सभी यात्रियों को दिया जाता है?

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Mohit Sharma
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indian railway Photograph: (News Nation)

Indian Railway: नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर शनिवार को हुई भगदड़ की घटना ने पूरे देश को हिलाकर रख दिया है. इस हादसे में कई मासूम लोगों ने जान गंवाई है, जिसमें कई बच्चे और महिलाएं भी शामिल हैं. घटना के बाद जहां कुछ घायल यात्री मदद की तलाश में इधर-उधर भटक रहे थे तो कुछ चीख-पुकार रहे थे. सरकारी आंकड़ों के अनुसार इस दर्दनाक हादसे में कुल 18 लोगों की मौत हुई है. इस घटना पर सरकार ने न केवल दुख जताया, बल्कि मुआवजा देने का भी ऐलान किया है. लेकिन कई बार लोगों के मन में सवाल उठता है कि रेल हादसा होने पर सरकार किन लोगों को और कितना मुआवजा देती है. 

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क्या है मुआवजे की नियमावली

दरअसल, भारतीय रेलवे ने हर चीज के लिए एक निश्चित नियमावली बनाई हुई है. जैसे कि अगर यात्री के साथ ट्रेन में चढ़ते समय कोई हादसा हो जाता है, जिसमें उसकी मौत हो जाती है तो आईआरसीटीसी की तरफ से उसको मुआवजा दिया जाता है. लेकिन क्या यह मुआवजा सभी लोगों को मिलता है. तो इसका जवाब है नहीं. क्योंकि आईआरसीटीसी केवल उन्हीं लोगों को मुआवजा राशि देता है, जिन्होंने ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय इंश्योरेंस का विकल्प चुना था.  आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईआरसीटीसी की तरफ से यात्री को 35 पैसे के प्रीमियम पर 10 लाख रुपए तक का इंश्योरेंस कवर दिया जाता है. यह इंश्योरेंस कवर ऑनलाइन टिकट बुकिंग के समय आईआरसीटीसी की वेबसाइट पर मिलता है. 

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ऑनलाइन टिकट खरीदने पर मिलती है सुविधा

आपकी जानकारी के लिए बता दें कि आईआरसीटीसी की तरफ से इंश्योरेंस कवर का प्रावधान केवल ऑनलाइन टिकट के लिए ही उपलब्ध है. टिकट काउंटर से टिकट खरीदते समय इसका विकल्प नहीं दिया जाता है. वो बात अलग है कि ट्रेन हादसों में जान गंवाने वाले यात्रियों के लिए सरकार की तरफ से अलग से मुआवजा दिया जाता है. 

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