Income Tax Bill : एक फरवरी को वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आम बजट पेश किया. बजट में उन्होंने बहुत सारी घोषणाओं के साथ मिडिल क्लास और नौकरीपेशा लोगों को राहत देते हुए 12 लाख रुपए की आय को टैक्स फ्री कर दिया. इसके साथ उन्होंने अगले हफ्ते नया आयकर कानून भी लाने की बात कही. वित्त मंत्री की इस घोषणा ने देशवासियों के दिलों की धड़कने बढ़ा दी हैं. खासकर मिडिल क्लास परिवारों में इस कानून को लेकर खासी चर्चा है. कुछ लोगों का सोचना है कि वित्त मंत्री 60 साल पुराने आयकर कानून को बदलकर नए आयकर कानून में क्या लागू करने वाली हैं.
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क्या है नया इनकम टैक्स बिल
इस बीच वित्त सचिव तुहिन कांता पांडे ने नए आयकर कानून को लेकर काफी तस्वीर साफ कर दी है. वित्त सचिव ने कहा कि हमारा मकसद अस्थिरता पैदा करना नहीं है. नया इनकम टैक्स कानून पूरी तरह से सरल होगा. वित्त सचिव ने आगे कहा नया इनकम टैक्स कानून, जो आयकर अधिनियम 1961 का स्थान लेगा, को तैयार करने में 6 महीने का समय लगा है. क्योंकि करदाता हमारी प्राथमिकता में हैं. इसलिए इस कानून की भाषा इतनी साधारण रखी गई है कि कर दाता भी इसको आसानी के साथ समझ सकें. इसके साथ ही नए कानून को काफी संक्षिप्त बनाया गया है. उन्होंने कहा कि नए कानून से पुराने व बोझिल प्रावधानों को हटाकर बाहर किया गया है.
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वित्त मंत्री ने बजट भाषण में किया था जिक्र
आपकी जानकारी के लिए बता दें कि एक फरवरी को संसद में आम बजट पेश करते समय केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने नए इनकम टैक्स बिल की घोषणा की थी. इसके साथ ही बजट 2025 में आयकर दरों, स्बैल और टीडीएस प्रावधानों में किए गए बदलावों को भी रखा गया है.