एक दिन बाद देश-दुनिया में होली मनाई जाएगी. होली परिवार, दोस्तों और अपनों के साथ मनाने वाला त्योहार है. होली पर एक-दूसरे को रंग लगाया जाता है. एक-दूसरे पर लोग होली के दिन पिचकारी में रंग भरकर पानी डालते हैं. वहीं कुछ लोग बैलून में रंग भरकर भी फेंकते हैं. अनजान लोगों पर भी रंग फेंक दिए जाते हैं.
कई बार देखा गया है कि बच्चे या लोग सड़क से गुजरने वाले लोगों के ऊपर भी पानी में बैलून फेंक देते हैं. लेकिन ऐसा करना आपको परेशानी में डाल सकता है. आपको इस वजह से जेल जाना पड़ सकता है. ऐसे में आइये आपको बताते हैं, इससे जुड़े नियमों के बारे में.
क्या कहता है कानून
होली पर अगर कोई किसी के ऊपर पानी का बैलून फेंकता है तो उसके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. इसके लिए बीएनएस की अलग-अलग धाराओं के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. बीएनएस की धारा 120 (1) के तहत ऐसी स्थिति में केस फाइल हो सकता है. धारा 120 (1) के तहत जानबूझकर किसी को चोट पहुंचाने के आरोप में आपको जेल की सजा भी हो सकती है. आपको साल भर के लिए जेल भी भेजा जा सकता है. साथ ही आपको दस हजार रुपये का जुर्माना भी भरना पड़ सकता है. आपको दोनों दंड भी भुगतने पड़ सकते हैं.
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इसके अलावा, धारा 270, 292 और 293 के तहत भी आपके खिलाफ केस हो सकता है. सार्वजनिक रूप से उपद्रव फैलाने के लिए इन धाराओं के तहत आपके खिलाफ केस दर्ज हो सकता है. धारा 292 के तहत एक हजार रुपय तक के जुर्माने का भी प्रावधान है.
महिला पर फेंका गुब्बारा तो होगी ज्यादा मुश्किल
आपने मान लीजिए अगर किसी महिला के ऊपर गुब्बारा फेंक दिया तो आपकी मुश्किलें और बढ़ सकती हैं. महिला अगर आपकी शिकायत करती है तो बीएनएस की धारा 74 के तहत केस दर्ज किया जा सकता है. इस धारा के तहत आपके ऊपर महिला की शालीनता और नैतिकता को अपमानित करने का केस दर्ज किया जा सकता है. आपको एक साल के लिए जेल भी जाना पड़ सकता है, जिसे पांच साल तक के लिए बढ़ाया जा सकता है.