कल यानी 14 मार्च को देश भर में होली का त्योहार मनाया जाएगा. होली का त्योहार अपने आप में बहुत खास है. हर कोई त्योहार को मिलकर एक साथ मनाना चाहता है. लोग एक दूसरे को रंग लगाकर त्योहार मनाते हैं. स्कूल-कॉलेजों से लेकर ऑफिसों तक में होली सेलिब्रेट की जाती है. होली में कई लोग ट्रैवलिंग भी करते हैं. कोई ट्रेन से कोई बस में सफर कर रहा होता है.
अगर आप भी होली के दिन ट्रेन में सफर करने वाले हैं और अंदर ही होली खेलने की प्लानिंग कर रहे हैं तो सावधान हो जाएं. क्योंकि आप इससे मुश्किल में पड़ सकते हैं. ट्रेन में होली खेलने से क्या होता है आइये जानते हैं.
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अगर आप ट्रेनों में रंगों के साथ होली खेलते हैं. गुलाल उड़ाते हैं या फिर किसी भी प्रकार का हुड़दंग मचाते हैं तो दूसरों को जानबूझकर परेशान करने के लिए आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आपको 500 रुपये का जुर्माना और छह महीने की जेल हो सकती है.
10 साल तक की जेल भी हो सकती है
इसके अलावा, रेलवे अधिनियम 1989 की धारा 147 के तहत रेलवे की संपत्ति को नुकसान पहुंचाने के वजह से भी आपके खिलाफ कार्रवाई हो सकती है. आपको एक हजार रुपये का जुर्माना और छह महीने के जेल की सजा हो सकती है. आपको दोनों सजाएं भी भुगतनी पड़ सकती है.
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रेलवे अधिनियम 1989 के अनुसार, होली खेलने से ट्रेन के संचालन में खलल पड़ सकता है. अगर आपके खिलाफ ऐसा आरोप सिद्ध हो जाता है तो आपको 10 वर्ष तक के लिए जेल की हवा खानी पड़ सकती है.
आरपीएफ-जीआरपी भी कर सकती है कार्रवाई
बता दें, बिना अनुमति के ट्रेन में होली खेलने पर आरपीएफ और जीआरपी भी आपके खिलाफ कार्रवाई की जा सकती है. आपको चलती ट्रेन से अगले स्टेशन पर उतार दिया जाएगा. इस वजह से आपको ट्रेने में होली खेलने से पहले सौ बार सोचना चाहिए.
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