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इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष शिक्षा अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

इलाहाबाद हाई कोर्ट ने उत्तर प्रदेश के शीर्ष शिक्षा अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी किया

Updated on: 07 Feb 2024, 09:20 AM

लखनऊ:

इलाहाबाद उच्च न्यायालय की लखनऊ पीठ ने उत्तर प्रदेश के बेसिक शिक्षा विभाग के प्रमुख सचिव एम.के.एस. सुंदरम और सचिव अपर्णा यू. को अवमानना नोटिस जारी किया है। यह नोटिस राज्य में 69 हजार सहायक बेसिक शिक्षकों की नियुक्ति के मामले में एक अंक के विवाद में दाखिल याचिका पर दिया गया है।

न्यायमूर्ति श्रीप्रकाश सिंह ने एक अभ्यर्थी विकास सिंह द्वारा दायर अवमानना याचिका पर मंगलवार को यह आदेश पारित किया।

सिंह ने दावा किया था कि राज्य अधिकारियों ने अदालत के 28 नवंबर 2023 के पिछले आदेश का पालन नहीं किया है।

याचिकाकर्ताओं के वकील ने तर्क दिया कि अदालत ने कई याचिकाओं पर फैसला करते हुए आदेश पारित किया था क्योंकि राज्य के अधिकारियों ने अदालत (इलाहाबाद उच्च न्यायालय) को आश्वासन दिया था कि योग्य उम्मीदवारों को एक अतिरिक्त अंक प्रदान किया जाएगा और इस संबंध में दो महीने के भीतर सभी प्रक्रिया पूरी की जाएगी।

याचिकाकर्ताओं के वकील अमित सिंह भदौरिया ने दावा किया कि दो महीने से अधिक समय बीत जाने के बावजूद राज्य के अधिकारियों ने अदालत के उक्त आदेश का अनुपालन नहीं किया है।

वकील ने कहा कि यह जानबूझकर अदालत के आदेश की अवज्ञा है और यह अदालत की अवमानना के दायरे में आता है।

मामले की सुनवाई के बाद कोर्ट ने बेसिक शिक्षा विभाग के दोनों शीर्ष प्रतिवादी अधिकारियों को अवमानना नोटिस जारी करते हुए इस मामले को 11 मार्च से शुरू होने वाले सप्ताह में सूचीबद्ध करने का निर्देश दिया है।

डिस्क्लेमरः यह आईएएनएस न्यूज फीड से सीधे पब्लिश हुई खबर है. इसके साथ न्यूज नेशन टीम ने किसी तरह की कोई एडिटिंग नहीं की है. ऐसे में संबंधित खबर को लेकर कोई भी जिम्मेदारी न्यूज एजेंसी की ही होगी.